चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन ने पूर्व भाजपा सांसद किरण खेर को 12,76,418 रुपये का नोटिस जारी किया है. यह राशि सैक्टर-7 में स्थित सरकारी आवास (टाइप-6/23) की बकाया लाइसेंस फीस (किराया) और जुर्माने के लिए है, जिसमें कुछ हिस्सों पर 100% से 200% तक का जुर्माना शामिल है.प्रशासन ने किरण खेर को सैक्टर-8ए स्थित उनके आवास (कोठी नंबर 65) पर यह नोटिस भेजा है.

जारी नोटिस में जल्द से जल्द बकाया राशि जमा करने को कहा गया है, अन्यथा इस पर 12% वार्षिक ब्याज भी वसूला जाएगा. नोटिस 24 जून 2025 को जारी किया गया था. प्रशासन ने स्पष्ट किया कि भुगतान डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ट्रांसफर के माध्यम से करना होगा, और भुगतान से पहले कैशियर से विवरण प्राप्त करना अनिवार्य है.

बता दें, पूर्व भाजपा सांसद किरण खेर के सरकारी आवास की बकाया राशि कुल राशि 12 लाख 76 हजार 418 है. जिसमें लाइसेंस की बकाया फीस और जुर्माना भी लगाया गया है.