Malegaon Blast Case: मालेगांव बम ब्लास्ट केस में 17 साल का इंतजार आज खत्म हो गया है। एनआईए की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। जस्टिस एके लाहोटी ने फैसला सुनाते हुए मालेगांव बम ब्लास्ट केस की मुख्य आरोपी बीजेपी नेता और पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (Pragya Singh Thakur) को बरी कर दिया है। साथ ही रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय समेत सभी आरोपरियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है।
जस्टिस एके लाहोटी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बाइक किसने खड़ी की थी, वो साबित नहीं हो सका है। बाइक साध्वीे के नाम पर रजिस्टर्ड थी उसका भी सरकारी पक्ष कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाए। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने RDX लगाया था। ये भी सरकारी वकील साबित करने में नाकाम रहे हैं। पुरोहित ने बम बनाया था, ये साबित नहीं हो सका है। इस मामले में UAPA लागू नहीं होता है। जज ने आगे कहा कि एनआईए और एटीएस की जांच में बहुत फर्क है।
इससे पहले अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से सुनवाई और अंतिम दलीलें पूरी करने के बाद 19 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी। वहीं101 लोग घायल हुए थे। मृतकों में फरहीन उर्फ शगुफ्ता शेख लियाकत, शेख मुश्ताक यूसुफ, शेख रफीक मुस्तफा, इरफान जियाउल्लाह खान, सैयद अजहर सैयद निसार और हारून शाह मोहम्मद शाह शामिल थे।
दरअसल, साल 2008 में रमज़ान के महीने में महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में एक बड़ा बम धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई थी। वहीं 100 से ज्यादा घायल हुए थे। यह विस्फोट 29 सितंबर 2008 को शाम के वक्त एक मस्जिद के पास, भीड़-भाड़ वाले भिकू चौक पर हुआ था। धमाका एक मोटरसाइकिल में लगाया गया बम फटने से हुआ था। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि आसपास के कई मकान और दुकानें भी क्षतिग्रस्त हो गई थीं। हमले के एक दिन बाद 30 सितंबर 2008 को मालेगांव के ही आजादनगर थाने में मामला दर्ज किया गया था। यहां उस समय 307, 302, 326, 324, 427, 153-ए, 120बी, विस्फोटक अधिनियम और आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया था।
पूर्व सांसद के नाम पर निकली थी बाइक
शुरुआत में इस मामले की जांच पुलिस की तरफ से की गई हालांकि बाद में पूरी जांच ATS को सौंप दी गई थी। इसमे सामने आया कि जो धमाका हुआ था वह एलएमएल फ्रीडम (MH15P4572) नंबर की बाइक में हुआ था। इसी बाइक में ही बम को लगाया था। हालांकि गाड़ी पर मिला नंबर गलत था और उसका चेसिस नंबर और इंजन नंबर भी मिटा दिया गया था। इस मामले की जांच में FSL की टीम ने गाड़ी के सही नंबर का पता लगाया, जिसमें सामने आया कि यह गाड़ी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम है। घटना के लगभग एक महीने बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के साथ 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पूरे मामले 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि साध्वी प्रज्ञा को मामले का मुख्य आरोपी बनाया गया है।
धमाके में हिंदूवादी संगठनों के शामिल होने का था शक
धमाके के तुरंत बाद महाराष्ट्र एटीएस ने जांच शुरू की थी। शुरुआती जांच में ही शक की सुई कुछ हिंदूवादी संगठनों की तरफ घूमी. एटीएस ने धमाके वाली जगह से एक LML फ्रीडम मोटरसाइकिल बरामद की थी. इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुईं थी। मालेगांव ब्लास्ट के मुख्य आरोपियों में भोपाल से बीजेपी सांसद रहीं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और भारतीय सेना के सेवारत अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित का नाम प्रमुख था। इनके अलावा, रमेश शिवाजी उपाध्याय (रिटायर मेजर), समीर शरद कुलकर्णी, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी को भी आरोपी बनाया गया था।
मालेगांव केस की टाइमलाइन
- 29 सितंबर 2008: मालेगांव में बम ब्लास्ट, 6 की मौत, 100 से जयादा घायल
- अक्टूबर 2008: महाराष्ट्र ATS ने जांच शुरू की, साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित सहित कई लोग गिरफ्तार
- 2009: जांच NIA को सौंप दी गई
- 2011: एनआईए की तरफ से अपनी पहली चार्जशीट दायर की गई.
- 2016: एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा और 6 अन्य के खिलाफ मकोका हटाकर नई चार्जशीट दायर की, जिसमें सबूतों के अभाव का हवाला दिया
- 2017: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल पुरोहित को जमानत दी
- 2017: कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा को भी जमानत दी
- 2018: मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने मामले में चार्ज तय किए
- 2019: साध्वी प्रज्ञा लोकसभा चुनाव जीतीं, भोपाल से सांसद बनीं
- 2023-2024: कई गवाहों ने अपने बयान पलटे, एटीएस पर दबाव का आरोप लगाया
- 31 जुलाई 2025: जस्टिस ए.के. लाहोटी द्वारा फैसला सुनाए जाने की उम्मीद
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