शब्बीर अहमद, भोपाल। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 के अंतिम प्रकाशन के लिए फोटो निर्वाचक नामावली के विवरणों का गहन पुनरीक्षण 2023 की मतदाता सूची से मिलान करने में घोर लापरवाही के कारण नरेला विधानसभा क्षेत्र (151) के चार बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
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निलंबित बीएलओ में शेरसिंह शिकवार (सहायक ग्रेड-3, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाए, सतपुड़ा भवन, भोपाल, मतदान केंद्र-33), विवेकानंद मुखजी (एफईडब्ल्यू, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाए, सतपुड़ा भवन, भोपाल, मतदान केंद्र-277), शंभू सिंह रघुवंशी (स्थाई कर्मी, यू.आई.टी.आर. जी.पी.वी, भोपाल, मतदान केंद्र-73), और रोशनी प्रजापति (प्रशिक्षण अधिकारी, आई.टी.आई. गोविन्दपुरा, भोपाल, मतदान केंद्र-314) शामिल हैं।
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कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम-10 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13क के तहत यह कार्रवाई की। अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रवीश श्रीवास्तव के निलंबन प्रस्ताव पर यह कदम उठाया गया। कलेक्टर ने भोपाल जिले के सभी बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजरों को चेतावनी दी है कि निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसी स्थिति में कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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