दिल्ली सरकार ने आबकारी नियमों (Excise Rules) में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे स्पिरिट के स्टोरेज और धार्मिक कामों के लिए शराब के उपयोग से जुड़े प्रावधानों को आसान बनाया गया है। ये बदलाव 22 दिसंबर, 2025 को जारी नोटिफिकेशन के माध्यम से किए गए हैं और गजट में पब्लिश होने के बाद लागू होंगे। सरकार का कहना है कि ये बदलाव इंडस्ट्रियल जरूरतों और धार्मिक संस्थानों की व्यावहारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किए गए हैं।
नोटिफिकेशन के अनुसार, स्पेशल डेनेचर्ड स्पिरिट की एक ही स्थान पर अधिकतम स्टोरेज सीमा बढ़ा दी गई है। पहले यह सीमा 6,744 किलोलीटर थी, जिसे अब बढ़ाकर 15,000 किलोलीटर कर दिया गया है। इस बदलाव से उन इंडस्ट्रीज और संस्थानों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें बड़े पैमाने पर स्पिरिट स्टोर करने की जरूरत होती है। फॉर्म P-6 के तहत स्पिरिट स्टोर करने की अनुमति वाले संस्थानों के लिए सालाना स्टोरेज सीमा भी बढ़ा दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे लाइसेंसधारकों को बार-बार अनुमति लेने की आवश्यकता कम होगी और उनका काम अधिक आसान बनेगा।
चर्च के लिए सैक्रामेंटल वाइन के नियम किए आसान
दिल्ली सरकार ने चर्चों में धार्मिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होने वाली सैक्रामेंटल वाइन से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। पहले दिल्ली के बिशप को सालाना केवल 91 लीटर वाइन रखने की अनुमति थी, जिसे अब बढ़ाकर 4,000 लीटर प्रति वर्ष कर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह वाइन ड्यूटी-फ्री होगी और इसे भारत की किसी भी अधिकृत डिस्टिलरी से खरीदा जा सकता है। हालांकि, कुछ शर्तें लागू की गई हैं। सैक्रामेंटल वाइन खरीदने के लिए एक्साइज कमिश्नर से पूर्व मंजूरी लेना अनिवार्य होगा, और वाइन एक या अधिक परमिट के माध्यम से खरीदी जा सकती है।
एक्साइज पॉलिसी में जरूरी सुधार
आबकारी विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इन बदलावों का उद्देश्य नियमों को अधिक प्रैक्टिकल और वास्तविक जरूरतों के अनुरूप बनाना है। धार्मिक संस्थानों को अपने धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने में गैर-जरूरी प्रशासनिक दिक्कतों से राहत मिलेगी, जबकि इंडस्ट्रियल संस्थानों को बढ़ी हुई स्टोरेज क्षमता का फायदा मिलेगा, जिससे उनका काम आसान होगा। अधिकारियों ने कहा कि इन बदलावों के माध्यम से दिल्ली सरकार यह संकेत देती है कि वह समय-समय पर एक्साइज पॉलिसी में आवश्यक सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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