अरविंद मिश्रा, बलौबाजार। भाटापारा शहर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ उसके ही शराबी पिता ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर जान से मारने की धमकी दी है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं तात्कालीन थाना प्रभारी योगिता खापर्डे व टीम ने छानबीन कर न्यायालय में पेश किया, जहां सबूतो, परिस्थिति जन्य साक्ष्यों और शासकीय अधिवक्ता द्वारा कठोर दंड की मांग पर अपर सत्र न्यायाधीश भाटापारा सतीश कुमार जायसवाल ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
पूरा मामला भाटापारा के ईश्वरी प्रसाद धुरंधर वार्ड का है। विशेष लोक अभियोजक भाटापारा संजय बाजपेयी ने इस प्रकरण के बारे में बताया कि पीड़िता की मां ने 14.09.2023 को भाटापारा थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि वह अपने पति व बच्चों के साथ अपने मायके में पिताजी के साथ रहती है। उसका पति विष्णु पवार रोजी-मजदूरी का काम करता है, जो उन लोगों की अनुपस्थिति में 26 अप्रैल 2023 को उसकी 9 वर्षीय नाबालिग पुत्री को अकेला पाकर उसके साथ दैहिक शोषण किया है। इसकी जानकारी होने पर वह अपने पति से पूछी तो घटना को स्वीकार करते हुए रिपोर्ट लिखाने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद से उसे व उसकी नाबालिग पुत्री को छोड़कर आरोपी अपने गांव मनसर चला गया है।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध धारा दर्ज कर पुलिस विवेचना के दौरान जब्ती, मुलाहिजा, गवाहों के साक्ष्य आदि संपूर्ण विवेचना कर आरोपी के फरार रहने से चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने जारी गिरफ्तारी वारंट के पालन में आरोपी को 19.08.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पश्चात् न्यायालय में सभी गवाहों के कथन लेखबद्ध हुआ, जहां प्रार्थिया व पीड़ित पुत्री ने अपने कुकर्मी पिता द्वारा किये गए कुकृत्यों के बारे में विस्तार से बताया।
विशेष लोक अभियोजक संजय बाजपेयी ने अंतिम बहस में कहा कि ऐसे अपराधी समाज के लिए घातक होते हैं। आरोपी द्वारा किया गया अपराध अत्यंत निंदनीय है। अपर सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार जायसवाल ने आरोपी द्वारा किया गया कृत्य गंभीर प्रकृति का होने से आरोपी विष्णु पवार को पाक्सो एक्ट की धारा में आजीवन कठोर कारावास से दंडित किया। इस मामले में शासन के लिए विशेष लोक अभियोजक संजय बाजपेयी ने पैरवी की।
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