Rajasthan News: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राजस्थान में पान मसाला केस में जयपुर उपभोक्ता अदालत ने उनके खिलाफ दोबारा जमानती वारंट जारी किया है। यह कदम राजश्री पान मसाला (केसर युक्त इलायची) के भ्रामक विज्ञापन मामले में अदालत की रोक को नजरअंदाज करने पर लिया गया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सलमान खान 23 फरवरी 2026 तक अदालत में हाजिर हों।

परिवादी योगेंद्र सिंह बडियाल के अधिवक्ता इंद्र मोहन सिंह हनी ने बताया कि 6 जनवरी को अदालत ने सलमान खान और पान मसाला कंपनी को भ्रामक विज्ञापन रोकने का आदेश दिया था। इसके बावजूद 9 जनवरी को जयपुर, कोटा और अन्य शहरों में होर्डिंग्स लगाकर विज्ञापन जारी रखा गया। 15 जनवरी को अदालत ने जमानती वारंट जारी कर सलमान खान को तलब किया, लेकिन 18 जनवरी को अखबारों में विज्ञापन जारी कर आदेश की अवहेलना की गई।
6 फरवरी को जयपुर कंज्यूमर कोर्ट द्वितीय में सुनवाई हुई। राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला अदालत को निर्देश दिया कि सलमान खान को प्राकृतिक न्याय के तहत एक और अवसर दिया जाए और फिलहाल गिरफ्तारी वारंट न जारी किया जाए।
सोमवार 9 फरवरी को आयोग की पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सलमान खान के खिलाफ पुनः जमानती वारंट जारी कर दिया और इसे जयपुर पुलिस कमिश्नर को भेजा। अदालत ने स्पष्ट किया कि 23 फरवरी तक सलमान खान को हर हाल में अदालत में पेश होना होगा।
परिवादी के वकील इंद्र मोहन सिंह हनी ने कहा, सलमान खान बार-बार अदालत के आदेशों की अवमानना कर रहे हैं, जो उनके सेलिब्रिटी स्टेटस का दुरुपयोग दिखाता है। यदि अगली सुनवाई में वे उपस्थित नहीं हुए, तो हम सीधे गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग करेंगे।
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