दिल्ली की अदालत ने कहा है कि भारत मंडपम में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट के दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया शर्टलेस प्रदर्शन असहमति जताने का सही तरीका नहीं था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह प्रदर्शन केवल विरोध नहीं था, बल्कि ‘सार्वजनिक व्यवस्था पर एक सीधा हमला’ था, जिसने भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डिप्लोमैटिक इमेज को भी नुकसान पहुंचाया। अदालत ने यह भी माना कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Right to Expression) एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन यह असीमित नहीं है। विशेषकर जब देश वैश्विक मंच पर टेक्नोलॉजी और एआई के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां पेश कर रहा हो, ऐसे प्रदर्शन से अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
कोर्ट ने चारों आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेजा
दिल्ली की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रवि की कोर्ट ने शनिवार को कहा कि AI इम्पैक्ट समिट के दौरान शर्टलेस प्रदर्शन करना सार्वजनिक व्यवस्था और भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि के लिए गंभीर खतरा था। कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ गिरफ्तार किए गए चार यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया।
गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों में शामिल हैं:
कृष्णा हरि – बिहार से युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव
कुंदन यादव – बिहार से युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव
अजय कुमार – उत्तर प्रदेश से युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष
नरसिंह यादव – तेलंगाना से युवा कांग्रेस के सदस्य
प्रारंभिक जांच में बाहरी साजिश के संबंधों का संकेत
दिल्ली की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रवि की कोर्ट ने शनिवार को AI इम्पैक्ट समिट के दौरान शर्टलेस विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में चार यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। कोर्ट ने हिरासत की मंजूरी देते हुए कहा कि आरोपी बिहार, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना के दूरदराज इलाकों से हैं, जिससे उनके फरार होने का खतरा अधिक है। मजिस्ट्रेट ने यह भी जोड़ा कि प्रारंभिक जांच के निष्कर्ष बाहरी साजिश के संबंधों का संकेत देते हैं, जिससे मामला और गंभीर हो जाता है। आदेश में उल्लेख किया गया कि यह प्रदर्शन न केवल समिट की शुचिता और आयोजन को खतरे में डालता है, बल्कि भारत की डिप्लोमैटिक छवि को भी नुकसान पहुंचाता है।
क्या हैं आरोप
दिल्ली की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रवि की कोर्ट ने AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान शर्टलेस विरोध प्रदर्शन के आरोप में चार यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजते हुए आदेश में कई गंभीर टिप्पणियां की हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपियों पर यह आरोप है कि उन्होंने वैश्विक प्रतिनिधियों और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति वाले प्रमुख अंतरराष्ट्रीय एआई समिट के दौरान भारत मंडपम के हाई सिक्योरिटी परिसर में घुसने की सुनियोजित साजिश रची।
आदेश में यह भी कहा गया कि प्रदर्शनकारियों ने भड़काऊ नारों वाली टी-शर्ट पहनी, जिन पर “पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड” जैसे आपत्तिजनक संदेश लिखे थे, जो भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के संदर्भ में प्रधानमंत्री पर सवाल उठाते थे। कोर्ट ने बताया कि आरोपियों ने सरकारी कर्मचारियों के ड्यूटी निभाने में बाधा डाली और पुलिसकर्मियों पर शारीरिक हमले किए, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं, जिसे मेडिको-लीगल केस (MLC) रिकॉर्ड से प्रमाणित किया गया है। मजिस्ट्रेट ने कहा कि यह प्रदर्शन सार्वजनिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा था और इससे भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा। पुलिस हिरासत में आरोपियों से पूछताछ जारी रहेगी।
ऐसा आचरण सार्वजनिक व्यवस्था पर स्पष्ट हमले के समान
अदालत ने कहा कि यह प्रदर्शन वैध तरीके से असहमति जताने की सीमा से परे था और सार्वजनिक व्यवस्था पर स्पष्ट हमला था। मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा “यह न केवल आयोजन की गरिमा को खतरे में डालता है, बल्कि विदेशी हितधारकों के समक्ष देश की कूटनीतिक छवि को भी प्रभावित करता है।” अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपियों के कई सहयोगी संभावित रूप से फरार हैं और वे डिजिटल सबूत, वित्तीय सुरागों आदि से छेड़छाड़ कर सकते हैं।
मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस मामले में गहन जांच आवश्यक है क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय मंच पर सार्वजनिक व्यवस्था और देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 121 (लोक सेवक को कर्तव्य से रोकने के लिए जानबूझकर चोट पहुँचाना) और धारा 61(2) (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जिसके तहत तीन साल से अधिक की सजा का प्रावधान है। पुलिस हिरासत की अवधि 25 फरवरी तक तय की गई है, जिसके दौरान आरोपियों से पूछताछ और जांच जारी रहेगी।
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