शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश में एक सप्ताह अनुपस्थित रहने वाले अतिथि शिक्षक को रिलीव करने वाले मामले में बड़ी खबर सामने आई है। शिक्षा विभाग ने एक सप्ताह अनुपस्थित रहने वाले अतिथि शिक्षक को रिलीव करने वाला आदेश निरस्त कर दिया है। इस संबंध में विभागीय आदेश भी जारी हो गया है।

बता दें कि लल्लूराम डॉट काम और न्यूज 24 मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम आपकी बात में इस मुद्दे को प्रमुख्ता के साथ उठाया था। खबर प्रकाशन के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया और पुराने आदेश के निरस्त कर दिया है। शिक्षा विभाग ने नया आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश निरस्त होने के बाद शिक्षकों ने लल्लूराम डॉट काम और न्यूज 24 मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ को धन्यवाद दिया है।

शिक्षा विभाग ने ये दिए थे आदेश जिसे वापस किया

लगातार एक सप्ताह तक अनुपस्थिति पर रिलीव करने का आदेश। स्कूल प्रभारी अतिथि शिक्षकों की लंबी अनुपस्थिति के बावजूद कार्यमुक्त नहीं कर रहे। नियमित शिक्षकों के रिक्त पद एवं शिक्षकों के अवकाश पर जाने से पढ़ाई पर इसका असर ना पढ़े इसलिए अतिथि शिक्षकों की होती है नियुक्ति। प्राचार्य अतिथि शिक्षकों की लंबी अनुपस्थिति के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रहे। पोर्टल के माध्यम से लगने वाली अटेंडेंस में एक सप्ताह से अधिक विद्यालय नहीं आने वाले अतिथि शिक्षकों को तत्काल रिलीव करें। कार्रवाई नहीं करने की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।

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