दिल्ली हाईकोर्ट में आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में ED ने मांग की थी कि ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपमुक्त किए गए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों के पक्ष में की गई टिप्पणियों में ED के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाया जाए। इस मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने की। आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया गया है।
ED की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस. वी. राजू पेश हुए और उन्होंने कोर्ट को बताया कि ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई से जुड़े मामले में एजेंसी के खिलाफ कुछ टिप्पणियां कर दी थीं। एस. वी. राजू ने बताया कि 27 फरवरी 2026 को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश के कुछ हिस्सों में सभी आरोपियों को आरोपमुक्त किया गया था, लेकिन इस दौरान ED के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणियां भी शामिल थीं।
ED ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट के सामने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) का मामला नहीं था, क्योंकि यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जुड़ा हुआ था। ED का कहना था कि उस समय ‘प्रोसीड्स ऑफ क्राइम’ का मुद्दा विचाराधीन नहीं था और आरोपियों को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार नहीं किया गया था।
ED के वकील ने क्या दलील दी?
ED की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस. वी. राजू पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि ट्रायल कोर्ट ने जिन टिप्पणियों में ED के खिलाफ नकारात्मक बातें कही गईं, उनका एजेंसी से कोई लेना-देना नहीं था। राजू ने कहा कि यदि ऐसी टिप्पणियां करनी भी थीं, तो पहले एजेंसी का पक्ष सुना जाना चाहिए था। उन्होंने तर्क दिया कि यह तीसरे पक्ष से जुड़ा मामला था, जिसमें ED शामिल नहीं थी, इसलिए एजेंसी के खिलाफ टिप्पणियां करना अनुचित था।
दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका पर सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है, जिनमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं। अदालत ने कहा कि उचित अंतरिम आदेश पारित किया जाएगा और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को होगी।
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