कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। जिला कोर्ट ने 1900 किलो डोडाचूरा तस्करी मामले में रतलाम के भाजपा नेता विवेक पोरवाल और उसके साथी संदीप तोमर को 14-14 साल के सश्रम कारावास और 01-01 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सितम्बर 2022 में मोहना थाना पुलिस ने ट्रक पकड़ा था,जिसमे 76 प्लास्टिक की बोरियो में 1900 किलो डोडाचूरा बरामद हुआ था।
मंदसौर और नीमच में सप्लाई किया जाना था
दरअसल मामला 23 सितंबर 2022 का है। मोहना थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रक में भारी मात्रा में डोडा चूरा आ रहा है, पुलिस ने जब एबी रोड पर चेकिंग शुरू की और ट्रक को रोका। तलाशी ली गई तो मक्के की भूसी की बोरियों के नीचे 76 प्लास्टिक की छुपाई बोरियां में डोडा चूरा भरा हुआ था। पुलिस ने 1900 किलो डोडा चूरा बरामद किया। पुलिस ने मौके से आरोपी संदीप सिंह तोमर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में जानकारी सामने आई थी कि डोडा चूरा असम के दीमापुर से लाई गई थी और इसे मंदसौर और नीमच की ओर सप्लाई किया जाना था।
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विवेक पोरवाल और संदीप तोमर को सश्रम कारावास
मामले में रतलाम के बीजेपी नेता विवेक पोरवाल की भूमिका पैसों के मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन की थी। कोर्ट में विवेक पोरवाल के खिलाफ बैंक ट्रांजैक्शन और सोशल मीडिया चैट जैसे महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत भी पेश किए गए। FIR दर्ज होने के बाद पार्टी ने विवेक पोरवाल को निष्कासित कर दिया था। कोर्ट ने अपर लोक अभियोजक धर्मेंद्र कुमार शर्मा की और से दी गई दलीलों और सबूत के आधार पर विवेक पोरवाल और उसके साथी संदीप तोमर को दोषी पाते हुए, 14-14 साल के सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में अभी एक आरोपी बृजेश सिंह सिकरवार फरार है।

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