पटियाला। सनौर से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। पटियाला की अदालत ने उनके खिलाफ चल रहे एक अहम मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही, पुलिस ने उन्हें एक पुराने मामले में भी गिरफ्तार दिखा दिया है।

सोमवार को पटियाला की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नवदीप कौर गिल की अदालत में विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को पेश किया गया। अदालत ने उनके खिलाफ पटियाला के सिविल लाइंस थाने में दर्ज दुष्कर्म (रेप) और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 2 मई को निर्धारित की गई है।

विधायक के पास अब जमानत के लिए उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) का रुख करने का विकल्प बचा है।माइनिंग एक्ट के तहत नई गिरफ्तारीकानूनी पेचदगियों के बीच, पुलिस ने विधायक को एक अन्य मामले में भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, पठानमाजरा को पिछले साल 5 सितंबर को जुलकां पुलिस थाने में ‘माइनिंग एक्ट’ के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि, फिलहाल इस मामले में पुलिस ने उनका रिमांड नहीं लिया है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर पुलिस भविष्य में इसके लिए आवेदन कर सकती है।

जेल ट्रांसफर पर विवाद: अदालत का सख्त रुख

अदालत में विधायक के वकीलों ने जेल ट्रांसफर को लेकर भी आपत्ति जताई। वकीलों का तर्क था कि विधायक के खिलाफ दोनों मामले पटियाला में दर्ज हैं, इसके बावजूद उन्हें बठिंडा जेल में रखा गया है।