TMC द्वारा बंगाल चुनाव के लिए सिर्फ़ सेंट्रल गवर्नमेंट/PSU के कर्मचारियों को ऑब्जर्वर नियुक्त करने के मामले में दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दी है. इससे पहले गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी TMC की याचिका खारिज कर दी थी. कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ TMC सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच में मामला लगा था.
कपिल सिब्बल ने रखा था पक्ष
कपिल सिब्बल ने टीएमसी का पक्ष कोर्ट में रखा लेकिन टीएमसी को राहत नहीं मिल सकी और टीएमसी की याचिका खारिज कर दी गई। कपिल सिब्बल ने कहा, “इलेक्शन कमीशन एकतरफा फैसले नहीं ले सकता।” उन्होंने कहा, “हमें आशंका है कि ACEO के आदेश से काउंटिंग में गड़बड़ी होगी।”
TMC ने क्या कहा?
टीएमसी ने कहा कि काउंटिंग सुपरवाइजर के तौर पर राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है? संविधान के अनुच्छेद 324 की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है। चुनाव आयोग राज्य के कर्मचारियों की नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। राज्य के कर्मचारी हो या केंद्र के, सभी चुनाव आयोग के तहत काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं कि वहां सिर्फ काउंटिंग सुपरवाइजर होंगे। इसके अलावा प्रत्याशियों के प्रतिनिधि होंगे। अन्य अधिकारी होंगें। किसी तरह की आशंका का कोई आधार नहीं बनता। अदालत ने हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें उसने कहा था कि, ‘काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट की नियुक्ति राज्य सरकार या केंद्र सरकार के कर्मचारियों में से किसे किया जाए, यह चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है.
राज्य सरकार के कर्मचारियों के बजाय केंद्र सरकार या केंद्रीय पीएसयू कर्मचारियों की नियुक्ति में अदालत को कोई अवैधता नहीं दिखती.’ कोर्ट ने ये भी कहा था कि पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी निर्देश मतगणना प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए थे और यह चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा है.
4 मई को सामने आने हैं चुनाव के नतीजे
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव हुए थे। पहले चरण के लिए 23 अप्रैल को और दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। चुनाव के नतीजे 4 मई 2026 को सामने आएंगे।
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