गुजरात के भावनगर में एक हत्या के आरोपी की सरेआम लाठियों से पिटाई का मामला सामने आया है। पुलिस आरोपी को क्राइम सीन रीक्रिएट कराने के लिए घटना स्थल पर ले गई थी, जहां पुलिसकर्मियों ने उसे सड़क पर घसीटा और बेरहमी से पीटा। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
घटना का मुख्य कारण
पुलिस जांच के अनुसार, आरोपी फैजल लखानी और मृतका काजल बरैया पिछले 7 सालों से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। फैजल एक आदतन अपराधी है, जिस पर लूटपाट समेत कई अन्य आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। हाल ही में जेल से छूटकर आने के बाद फैजल को शक हुआ कि काजल का किसी अन्य व्यक्ति (रवि) के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसी शक के आधार पर गुरुवार को उसने काजल और रवि पर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल काजल की सर टी. अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शुक्रवार को फैजल को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस प्रशासन का तर्क
मामले तूल पकड़ने पर नीलमबाग पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर डीपी उनादकट ने पुलिस की इस कार्रवाई का बचाव किया है। उनके मुताबिक:
- आरोपी ने खुलेआम और बेहद बर्बरता से महिला की हत्या की थी, जिससे जनता में डर का माहौल था।
- लोगों के मन में पुलिस के प्रति उठ रहे सवालों को शांत करने के लिए सख्त कदम उठाना जरूरी था।
- अपराधियों में डर पैदा करने और समाज में पुलिस का इकबाल कायम करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई।
गृह विभाग के आदेशों का उल्लंघन
सार्वजनिक पिटाई का यह मामला गुजरात सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों का सीधा उल्लंघन माना जा रहा है। गुजरात हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान 7 मई को जारी एक सर्कुलर में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे:
- कोई भी पुलिस अधिकारी आरोपी को बीच सड़क पर डंडे से नहीं पीटेगा और न ही किसी प्रकार की अमानवीय सजा देगा।
- नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों पर सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
अदालत और गृह विभाग की स्पष्ट मनाही के बावजूद भावनगर पुलिस द्वारा की गई यह कार्रवाई अब कानून व्यवस्था और प्रशासनिक अनुशासन पर नए सवाल खड़े कर रही है।
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