Punjab News: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव पर एक SDO को परेशान करने और उसकी पदोन्नति में बाधा डालने का दोषी पाए जाने के बाद 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह आदेश अदालत ने लोक निर्माण विभाग के SDO सुखप्रीत सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया.

न्यायालय की टिप्पणी

जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि प्रतिवादी पक्ष की कार्रवाई पूरी तरह से अवैध थी. अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता के साथ अन्याय हुआ है और उसकी पीड़ा को कम करने के लिए सचिव पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाना उचित है. यह राशि लोक निर्माण विभाग के सचिव को तीन महीने के भीतर याचिकाकर्ता को अदा करनी होगी.

सुखप्रीत सिंह का पक्ष

सुखप्रीत सिंह, जो एक SDO (उपमंडल इंजीनियर) हैं, ने अपनी याचिका में मांग की थी कि उन्हें कार्यकारी इंजीनियर (XEN) के पद पर पदोन्नत किया जाए. इसके अलावा, उन्होंने अपनी वेतन वृद्धि रोकने के आदेश को रद्द करने की भी अपील की थी.

Punjab News: बिजली के खंभे न हटाने का आरोप

सुखप्रीत सिंह पर आरोप था कि उन्होंने निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सड़क पर लगे बिजली के खंभों को नहीं हटाया, जो ड्यूटी में लापरवाही के समान माना गया. हालांकि, अदालत में पेश किए गए सबूतों से स्पष्ट हुआ कि सुखप्रीत सिंह ने पहले ही बिजली के खंभे हटाने के लिए लिखित निर्देश जारी किए थे.

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि जब तक बिजली विभाग द्वारा खंभों को हटाया नहीं जाता, तब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जाएगा. चीफ इंजीनियर की टिप्पणियों के अनुसार, सुखप्रीत सिंह ने किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की थी. इसके बावजूद, पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) ने इस मामले में उनके पक्ष को पूरी तरह अनदेखा कर दिया.