
जबलपुर। मध्य प्रदेश में कानफोड़ू साउंड सिस्टम पर हाईकोर्ट सख्त है। उच्च न्यायालय ने इसे लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने पूछा कि तेज आवाज डीजे पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है ? कोर्ट ने 21 मार्ज को अगली सुनवाई तय की है।
अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता ने एक याचिका दायर की है। जिसमें उन्होंने कानफोड़ू डीजे को पर्यावरण और सामाजिक समरसता के लिए घातक बताया है। यातिकाकर्ता वकील ने कोर्ट में प्रैक्टिकल कर ध्वनि प्रदूषण दिखाया। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने कहा कि तेज आवाज डीजे पर प्रतिबंध लगाने सरकार ने क्या कार्रवाई की है बताए ? HC ने इस मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च तय की है।
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याचिकाकर्ता एडवोकेट अमिताभ गुप्ता ने कहा कि साउंड पॉल्यूशन को लेकर मैंने कोर्ट के सामने दो मुद्दे रखे। जिसमें पहला मुद्दा स्वास्थ्य को नुकसान और दूसरा समाज को भी नुकसान हो रहा है। तेज आवाज में बजने वाले अश्लील गाने दंगे को न्योता देते है और इसमें जान जाती है। न्यायालय ने इस मामले को बड़े संजीदगी से लिया।
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अमिताभ गुप्ता ने आगे बताया कि कोर्ट के सामने एक और खास बात मैंने कही कि मौजूदा कानून इसको रोकने के लिए असक्षम है। इसलिए न्यायालय के निर्देश की आवश्यकता है। कोर्ट ने इसलिए कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए आदेशित किया है। आने वाले एक दो हफ्ते में फिर से इस मामले में सुनवाई होगी।
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