कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला कोर्ट ने नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी फूफा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। दरअसल 04 मई 2024 को गिरवाई थाना में पीड़िता की ओर से परिजनों ने FIR दर्ज कराई थी। जिसमे बताया गया था कि आरोपी रिश्ते में पीड़िता का फूफा है। 2021 में पत्नी की मृत्यु के बाद वह पीड़िता के परिवार के साथ ही आकर रहने लगा। उसके तीन बच्चे भी साथ रहते थे।
ऐसे हुआ था मामले का खुलासा
लेकिन इस बीच 02 मई 2024 को पीड़िता के परिजन पेट मे दर्द की परेशानी पर उसे सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां उन्हें पता चला कि पीड़िता सात माह की गर्भवती है। परिजनों के पूछने पर पीड़िता ने डरे सहमे हालात में बताया कि जब घर मे कोई नही होता था,तब फूफा उसके साथ दुष्कर्म करते थे। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देते थे।
परिजनों ने थाने में दर्ज कार्रवाई थी शिकायत
ऐसे में पीड़िता के दर्द को सुनने के बाद परिजनों ने गिरवाई थाने में FIR दर्ज कराई थी। वहीं 09 मई 2024 को आरोपी फूफा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जिसके बाद पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने आरोपी फूफा को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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