Gurugram 4 Year Old Girl Sexual Harassment Case: हरियाणा के गुरुग्राम में चार वर्षीय बच्ची के यौन उत्पीड़न के मामले में पुलिस की कार्यशैली ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) को गुस्से में ला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चार वर्षीय बच्ची के यौन उत्पीड़न के मामले में पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। सीजेआई सूर्यकांत (CJI Surya Kant) ने गुरुग्राम पुलिस और हरियाणा राज्य द्वारा प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आपने चार साल की बच्ची की मासूमियत पर अविश्वास जताया है। आपको शर्म आनी चाहिए। क्या यही आपकी समझ है?

सीजेआई सूर्यकांत ने मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम पुलिस से जांच को SIT को सौंपने का निर्देश दिया है।

सीजेआई ने आदेश में दर्ज किया कि गुरुग्राम पुलिस द्वारा अपनाई गई असंवेदनशील, लापरवाह, गैरजिम्मेदार और पूरी तरह से गैरकानूनी जांच पद्धति के कारण बच्चे का आघात और भी बढ़ गया। 5 फरवरी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि सीडब्ल्यूसी सदस्यों के आचरण ने पीड़ित की पीड़ा को और भी बढ़ा दिया। कमिश्नर से लेकर सब इंस्पेक्टर तक पूरी पुलिस फोर्स ने यह साबित करने की हर संभव कोशिश की कि बच्चे के पास कोई सबूत नहीं है या माता-पिता की बातें बेतुकी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पीओसीएसओ की धारा 6 के तहत अपराध स्पष्ट रूप से हुआ था। हालांकि, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और अज्ञात कारणों से अपराध को धारा 10 के तहत कम कर दिया।

‘मामले की गहन जांच जरूरी’

कोर्ट ने कहा कि जब मीडिया में यह खबर आई कि अदालत संज्ञान ले रही है, तो इस बहाने से एक नया रुख अपनाया गया कि पीड़ित पिता के निवेदन के बाद 12 मार्च को तथ्यों का पुनर्सत्यापन किया गया। चूंकि इस घटना की गहन जांच आवश्यक है, इसलिए हमारा मानना ​​है कि इस घटना की पूरी तरह से मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए, अत्यंत संवेदनशीलता के साथ, बच्चे और उसके माता-पिता की गरिमा को बनाए रखते हुए गहन जांच की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि दुर्भाग्यवश, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्राप्त प्रतिक्रिया को स्वीकार करने के बावजूद बच्चे को पेश किया और यह सुनिश्चित करने में विफल रहे कि मामले की प्रथम दृष्टया इस आधार पर जांच की जाए कि धारा 6 के तहत अपराध किया गया था। यह एक स्पष्ट मामला है जहां आरोपियों को संरक्षण देने का प्रयास किया गया। हमें सीडब्ल्यूसी सदस्यों की शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता पर गंभीर संदेह है कि वे ऐसे मामलों में जांच एजेंसी को कोई सहायता प्रदान कर सकते हैं या नहीं।

असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आपने चार साल की बच्ची की मासूमियत पर अविश्वास जताया है। उन पर शर्म आती है। अगर राज्य को कानून का जरा भी सम्मान है तो उनका तुरंत तबादला होना चाहिए। आप कहते हैं कि सीसीटीवी नहीं है. 15 दिनों से आपने कुछ नहीं किया। संज्ञान लेते ही आप गिरफ्तारियां शुरू कर देते हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम आपको बताएं कि आप किस काम में व्यस्त थे?

यह मामला असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा को दर्शाता है। सीडब्ल्यूसी के सदस्य कौन हैं? उन्हें कौन नियुक्त करता है और उनकी योग्यता क्या है? पुलिस पीड़ित के घर क्यों नहीं जा सकती? क्या वे राजा हैं? जो गया था उसे भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चे की पहचान उजागर करने वाले सभी दस्तावेज हलफनामे में हर जगह चिपकाए गए हैं। हम दिन भर यही सिखाते हैं कि पीड़ित की पहचान उजागर न करें।

कोर्ट की टिप्पणियां

  • न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि अपराध को धारा 6 से धारा 10 में कैसे कम किया गया?
  • न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि सीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट बच्चे के बयान से अधिक महत्वपूर्ण कैसे हो गई? कृपया पुलिस अधिकारियों को देखिए. उनका पद और ओहदा, पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस अधीक्षक।
  • अगर तीन साल के बच्चे के मामले में अपराध की यही समझ है, तो कानून के शासन का क्या?
  • पुलिस स्पष्ट रूप से अनजान बनी है और यह बेहद चिंताजनक है। अपराध की गंभीरता को धारा 6 से धारा 10 तक कम करने में सर्वोच्च पुलिस अधिकारी शामिल थे।
  • मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने मूल अधिनियम को पढ़ा तक नहीं है।
  • न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि वे यायालय के अधिकारी के रूप में, जिसका बचाव नहीं किया जा सकता, उसका बचाव न करें।

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