चंडीगढ़। पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में पदोन्नतियों को लेकर घोटाला सामने आया है। मामले का खुलासा पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग की शुरुआती जांच में हुआ है, जिसके बाद आयोग ने रोस्टर चेकिंग टीम को तलब कर लिया है।
यह मामला मल्टीपरपज हेल्थ वर्कर (मेल) से सुपरवाइजर पद पर हुई पदोन्नतियों से जुड़ा है। आयोग ने शिकायत के बाद जब पिछले 12वर्षों का रिकॉर्ड खंगाला तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जांच में सामने आया कि विभाग में एससी वर्ग के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से 75 पद सुरक्षित होने चाहिए थे। लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार इन पदों में से 69 पर सामान्य वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति दे दी गई।
यहीं नहीं, रिकॉर्ड में हेरफेर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक दिव्यांग और 8 सामान्य वर्ग के कर्मचारियों को एससी के रूप में दिखाया गया। इसके अलावा 19 कर्मचारियों की पदोन्नति का कोई रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं मिला, जिससे पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक, यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से नियमों को दरकिनार करने का मामला प्रतीत होता है।
जांच में यह भी पाया गया कि पदोन्नति के दौरान सीनियरिटी-कम-मेरिट के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया। सीनियरिटी-कम-मेरिट के सिद्धांत की भी अनदेखी की गई। अदालतों के आदेशों सहित 2006 व 2018 के आरक्षण कानूनों का पालन भी नहीं किया गया।अनुसूचित जाति आयोग ने रोस्टर टीम तलब कीपंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने इसका कड़ा संज्ञान लिया है।

आयोग ने 29 अप्रैल को सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग की रोस्टर चेकिंग टीम नंबर-22 को पेश होने के आदेश जारी किए हैं। गढ़ी ने कहा कि न केवल आरक्षण नीति बल्कि सीनियरिटी-कम-मेरिट के सिद्धांत का भी उल्लंघन हुआ है। एससी वर्ग के कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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