बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने “पुलिसिया बर्बरता और मर्यादा के उल्लंघन” पर कड़ा रुख अपनाते हुए महाराष्ट्र सरकार को आठ हफ्ते के भीतर एक वकील और एक सेवानिवृत्त सैनिक को 50-50 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि इन दोनों व्यक्तियों को हथकड़ी लगाकर घुमाना उनके सम्मान के खिलाफ था और यह उनके मौलिक अधिकारों के साथ-साथ मानवीय गरिमा का भी गंभीर उल्लंघन है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर कड़ा रुख अपनाते हुए महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह एक वकील और एक पूर्व सैनिक को 50-50 हजार का मुआवजा दे.
न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी-फाल्के और न्यायमूर्ति निवेदिता मेहता की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों को न केवल कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, बल्कि व्यक्तियों के अधिकारों और उनकी गरिमा का भी सम्मान करना चाहिए. कोर्ट ने माना कि वकील योगेश्वर कावड़े और पूर्व सैनिक अविनाश दाते को ऐसी अनुचित अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा, जो भारत के किसी भी नागरिक के साथ नहीं होनी चाहिए.
यह मामला अमरावती जिले का है, जहां साल 2010 में वकील योगेश्वर कावड़े और सेवानिवृत्त सैनिक अविनाश दाते उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने तालेगांव थाने गए थे जिसने कथित तौर पर दाते की कार को नुकसान पहुंचाया था। हालांकि, उस व्यक्ति ने भी उनके खिलाफ क्रॉस-शिकायत दर्ज करा दी. पुलिस ने आधी रात के बाद दोनों को हिरासत में ले लिया और कथित तौर पर उन्हें कपड़े उतारने पर मजबूर किया.
अगले दिन, उन्हें हथकड़ी पहनाकर सार्वजनिक रूप से स्टेट ट्रांसपोर्ट (ST) बस से मजिस्ट्रेट की अदालत में ले जाया गया. कोर्ट ने इसे “अनावश्यक अपमान” और मानवीय गरिमा का घोर उल्लंघन माना है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जब कानून के रखवाले ही ऐसा कृत्य करते हैं, तो आपराधिक न्याय प्रणाली पर से जनता का भरोसा निजी अपराधों की तुलना में कहीं अधिक टूटता है।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि वे कोई आदतन अपराधी या खतरनाक मुजरिम नहीं थे, इसलिए उन्हें हथकड़ी लगाना पूरी तरह से अवैध और मानहानि जैसा था. हालांकि अमरावती पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे नाकाफी माना.
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