प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलात्कार और जबरन वसूली के आरोपी श्रेय गुप्ता को लेकर हाईकोर्ट न्यायमूर्ति अनीश गुप्ता ने बड़ा फैसला दिया है. उन्होंने श्रेय गुप्ता के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि 12 साल से ज्यादा समय तक चलने वाले सहमति से बने संबंध को केवल शादी करने के वादे के उल्लंघन के आधार पर बलात्कार नहीं माना जा सकता.
जानकरी के मुताबिक मुरादाबाद की एक महिला ने श्रेय गुप्ता पर आरोप लगाया कि उसने उसके पति के गंभीर रूप से बीमार होने के दौरान उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की शुरुआत की. उसके पति की मृत्यु के बाद उससे शादी करने का वादा किया. पति के गुजरने के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा. लेकिन श्रेय ने आखिरकार 2017 में दूसरी महिला से सगाई कर ली.
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महिला के मुताबिक इसके बाद जनवरी 2018 में बंदूक की नोक पर उसके साथ जबरन बलात्कार किया, आपत्तिजनक वीडियो बनाए और 50 लाख रुपये की मांग की. इतना ही नहीं मांग पूरी नहीं करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी. जानकारी के मुताबिक श्रेय गुप्ता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 386 के तहत बलात्कार और जबरन वसूली का आरोप लगाया गया था.
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