गुजरात के गांधीनगर में एक व्यक्ति ने अपने कार्यालय में फर्जी अदालत खोलकर न्यायाधीश की तरह आदेश पारित करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. सोमवार को गुजरात पुलिस ने बताया कि एक व्यक्ति ने गांधीनगर में अपने कार्यालय में फर्जी न्यायाधिकरण बनाया. साथ ही, खुद को अपने जज के सामने पेश कर वास्तविक अदालत की तरह आदेश पारित कर दिए.

पुलिस ने कहा कि आरोपी मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन ने 2019 में सरकारी जमीन से जुड़े एक मामले में अपने पक्ष में आदेश पारित किया था, जो कम से कम पिछले पांच साल से चल रहा है.

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सरकारी सूचना के अनुसार, मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन को मध्यस्थ न्यायाधिकरण (Arbitral Tribunal) के जज के रूप में खुद को पेश करने और अनुकूल आदेश पारित करके लोगों को धोखा देने के आरोप में अहमदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. क्रिश्चियन ने ऐसा करने का दावा किया कि एक सक्षम अदालत ने उसे न्यायिक विवादों का निपटारा करने के लिए एक मध्यस्थ नियुक्त किया है.

सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार की शिकायत पर कार्रवाई: अहमदाबाद शहर के सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार ने करंज थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद फर्जी अदालत को गिरफ्तार किया गया. मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 170 और 419 के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला कि क्रिश्चियन अपने मुवक्किलों से उनके मामले को सुलझाने के लिए कुछ पैसे लेता था.

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पुलिस का कहना है कि क्रिश्चियन पहले अदालत द्वारा नियुक्त एक आधिकारिक मध्यस्थ बनता था, फिर अपने मुवक्किलों को गांधीनगर स्थित अपने कार्यालय में बुलाता था, जहां वह न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में आदेश पारित करता था. उसके साथी अदालत के कर्मचारी या वकील के रूप में खड़े होकर ऐसा दिखाते थे कि कार्यवाही असली है. क्रिश्चियन ने 2019 में अपने मुवक्किल के पक्ष में एक आदेश पारित किया था, जो इसी प्रणाली का उपयोग करता था.

क्या है मामला

यह मामला जिला कलेक्टर के अधीन सरकारी भूमि से संबंधित था, उनके मुवक्किल ने पालडी क्षेत्र में स्थित भूखंड से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम जोड़ना चाहता था. क्रिश्चियन ने अपने मुवक्किल से कहा कि सरकार ने उसे “आधिकारिक मध्यस्थ” नियुक्त किया है, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत किसी भी अदालत द्वारा जारी किसी भी प्राधिकरण या आदेश के बिना.

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ठग ने अपनी “अदालत” में फर्जी कार्यवाही शुरू की और अपने पक्ष में आदेश पारित किया, जिसमें कलेक्टर को उस भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अपने मुवक्किल का नाम जोड़ने का निर्देश दिया गया क्रिश्चियन ने शहर की सिविल अदालत में अपील दायर की और अपने द्वारा पारित धोखाधड़ी वाले आदेश को भी जोड़ा. हालांकि, अदालत के रजिस्ट्रार हार्दिक देसाई को हाल ही में पता चला कि न तो क्रिश्चियन मध्यस्थ है और न ही न्यायाधिकरण का आदेश सही है.

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