सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम को अपनी तरफ से जमानत देने से किया इनकार , लेकिन शरजील की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जल्द सुनवाई करने को कहा. जस्टिस बेला त्रिवेदी और एस सी शर्मा की बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट में मामला लंबित है, इसलिए उसे छोड़कर सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करना उचित नहीं है.

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शरजील के वकील सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने कहा कि 2022 से जमानत याचिका लंबित है, जबकि उन्होंने साफ किया कि वर्तमान चरण में वह जमानत के लिए दबाव नहीं डाल रहे हैं. उन्होंने कहा कि पिछले दो साल से हाई कोर्ट में कई बार सुनवाई टली है. इस पर जजों ने कहा कि 25 नवंबर को केस हाई कोर्ट में लगा है, याचिकाकर्ता के वकील ने उस दिन हाई कोर्ट से जल्दी सुनवाई की मांग की.

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पीठ ने कहा, “यह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई रिट याचिका है, इसलिए इस पर हम विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं. हालांकि, याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट से अनुरोध करने की आजादी होगी कि वह जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई करे, 25 नवंबर को हाई कोर्ट इस अनुरोध पर विचार करेगा.”

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