बीआरएस (Bharat Rashtra Samithi) से कांग्रेस (Congress) में शामिल हुए 7 विधायकों की आयोग्यता से जुडे मामले की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना (Telangana) सरकार को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दायर याचिका में याचिकाकर्ता का आरोप है कि विधायकों की अयोग्यता पर विधानसभा अध्यक्ष याचिकाओं पर फैसला लेने में देरी कर रहे हैं. याचिका पर मंगलवार (4 मार्च) को सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने तेलंगाना सरकार, राज्य विधानसभा और अन्य को नोटिस भेजा है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी.

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विपक्षी दल भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. पार्टी ने याचिका में अयोग्यता याचिकाओं पर तेलंगाना स्पीकर को जल्द फैसला लेने का निर्देश देने की मांग की है. मंगलवार (4 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच में इस मामले पर सुनवाई हुई.
गौरतलब है कि भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने 2023 के विधानसभा चुनाव में बीआरएस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले 7 विधायकों के संबंध में दायर अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में तेलंगाना विधानसभा स्पीकर द्वारा की गई देरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.
सरकार से फैसले पर समय सीमा के बारे में पूछा
बीतें 10 फरवरी को पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और शेखर नाफड़े से अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने की समय सीमा के बारे में पूछा था. इसके बाद मामले की सुनवाई 18 फरवरी को होनी थी, लेकिन संवैधानिक पीठ में न्यायाधीशों के व्यस्त होने के कारण इसे 4 मार्च के लिए टाल दिया गया था.
इन सात विधायकों पर होना है फैसला
बीआरएस के श्रीनिवास रेड्डी परिगी, बंदला कृष्ण मोहन रेड्डी, काले यादैया, टी. प्रकाश गौड़, ए. गांधी, गुडेम महिपाल रेड्डी और एम. संजय कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए थे. याचिकाकर्ताओं द्वारा इन विधायकों के दलबदल का विरोध किया गया हैं.
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