शिखिल ब्यौहार, भोपाल। ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्यप्रदेश से एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह की उपस्थिति में याचिकाकर्ताओं और अधिवक्ताओं के साथ हुई बैठक में महत्वपूर्ण सहमति बनी है।
OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण देने पर बनी आम सहमति
बैठक के दौरान ओबीसी समाज को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने पर आम सहमति बनी है। एडवोकेट जनरल ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का संदेश रखा कि मध्यप्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री खुद चाहते हैं कि ओबीसी को पूरा 27 प्रतिशत आरक्षण मिले। 2019 से अब तक 13% होल्ड पर रोके गए सभी पद ओबीसी समाज द्वारा भरे जाएं। यह मांग ओबीसी महासभा की भी रही है।
22 सितंबर को संयुक्त रूप से रखेंगे अपना पक्ष
आगामी 22 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट में शुरू होने वाली सुनवाई में सरकार और याचिकाकर्ता मिलकर संयुक्त रूप से अपना पक्ष रखेंगे। सरकार के वकीलों के साथ-साथ ओबीसी महासभा की ओर से भी अधिवक्ता नियुक्त किए जा रहे हैं। 13 प्रतिशत होल्ड हटाने और 27 परसेंट आरक्षण लागू करने की दिशा में ओबीसी महासभा, याचिकाकर्ता एवं ओबीसी समाज के अधिवक्ताओं द्वारा एक अभिमत (Representation) एडवोकेट जनरल को सौंपा जाएगा।
यह स्पष्ट किया गया कि मध्यप्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाना अब साझा लक्ष्य है, जिसे एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से लड़ा जाएगा।
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