अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अलग-अलग देशों पर लगाए गए टैरिफ को गैर-कानूनी बताकर रद्द कर दिया. इसके तुरंत बाद ट्रंप ने 10 फीसदी ग्लोबल टैरिफ की घोषणा कर दी. इस बीच तारिक रहमान की सरकार ने शनिवार (21 फरवरी 2026) को कहा कि ट्रंप प्रशासन के मनमाने टैरिफ रद्द होने के बाद बांग्लादेश अमेरिका के साथ अपने ट्रेड एग्रीमेंट की समीक्षा करेगा. बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्रालय के WTO विंग की अधिकारी सचिव खदीजा नाजनीन ने द डेली स्टार को दिए इंटरव्यू में कहा कि अब हम पहले यूएस के साथ व्यापार समझौते का विश्लेषण करेंगे और फिर कोई फैसला लेंगे.
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के समय अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील पर तारिक रहमान की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. बांग्लादेश अब यूएस के साथ ट्रेड डील का विश्लेषण करेगा.
उन्होंने कहा कि बांग्लादेश-अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट में एग्जिट क्लाउज (Exit Clause) भी है. ये एग्रीमेंट में एक शर्त होता है जिसके तहत दोनों देश पहले से निर्धारित नियमों के अनुसार समझौता खत्म कर सकते हैं.
उन्होंने कहा, ‘सिर्फ बांग्लादेश के मामले में ही एग्जिट क्लाउज का जिक्र है. अमेरिका ने बाकी जिस किसी भी देश के साथ समझौता किया है उसके साथ इस क्लाउज का जिक्र नहीं है. यही कारण है कि हम सरकारी नीति के अनुसार निर्णय लेंगे. मोहम्मद यूनुस की अगुआई में 9 फरवरी को अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बांग्लादेश ने हस्ताक्षर किया था.
रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि यूएस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दोनों देशों के बीच हुए ट्रेड एग्रीमेंट रद्द हो गया है, जिसका मतबल है कि अमेरिका का फैसला अब बांग्लादेश पर लागू नहीं होगा. उन्होंने कहा, ‘हम जल्द ही इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे.
अमेरिका बांग्लादेश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है. अंतरिम सरकार ने बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ट्रंप प्रशासन के साथ समझौता किया था. एक तरफा समझौता होने की वजह से इस ट्रेड डील की खूब आलोचना हुई थी. बांग्लादेश उन कुछ देशों में से एक था, जिन्होंने 9 फरवरी को अमेरिका के साथ पारस्परिक व्यापार (एआरटी) समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे रेसिप्रोकल टैरिफ 20 फीसदी से घटकर 19 फीसदी हो गई.
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