Neerja Modi School Case: राजस्थान की राजधानी जयपुर के सबसे नामी शिक्षण संस्थानों में शुमार नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता को लेकर चल रही खींचतान में अब हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। अदालत ने CBSE के उस आदेश के क्रियान्वयन पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसमें स्कूल की 11वीं और 12वीं कक्षा की मान्यता रद्द करने की बात कही गई थी।

अदालत ने दिया 30 दिन का अल्टीमेटम
दरअसल, माननीय हाईकोर्ट ने स्कूल प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि स्कूल परिसर में जो भी कमियां या सुरक्षा खामियां पाई गई हैं, उन्हें एक महीने के भीतर हर हाल में दुरुस्त किया जाए। कोर्ट ने साफ किया है कि बच्चों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा।
45 दिन बाद फिर होगी अग्निपरीक्षा
ग्राउंड सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने CBSE को आदेश दिया है कि 45 दिन बीतने के बाद स्कूल का दोबारा निरीक्षण (Re-inspection) किया जाए। गौरतलब है कि अगर दोबारा जांच में कोई भी गड़बड़ी मिली, तो बोर्ड के पास फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाने की छूट होगी।
क्यों शुरू हुआ था विवाद?
बता दें कि यह पूरा मामला पिछले साल 1 नवंबर को हुई एक घटना से जुड़ा है। कक्षा 4 की मासूम छात्रा अमायरा की स्कूल की चौथी मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी। इस घटना के बाद हड़कंप मच गया और CBSE की जांच कमेटी ने स्कूल में गंभीर लापरवाही की रिपोर्ट दी थी। इसी आधार पर बोर्ड ने पहले कक्षा 9 से 12 तक की मान्यता रद्द की थी, जिसे बाद में टुकड़ों में बहाल किया गया।
कोर्ट में स्कूल और अभिभावकों की दलीलें
स्कूल की ओर से दलील दी गई कि संस्थान 2001 से चल रहा है और यहां 5500 छात्र पढ़ते हैं। अचानक मान्यता रद्द होने से हजारों बच्चों का साल खराब हो जाएगा। अमायरा के माता-पिता की ओर से पैरवी कर रहे वकीलों ने कहा कि स्कूल में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थीं, जिसकी कीमत एक मासूम को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। कोर्ट ने 5 लाख रुपये की पेनल्टी राशि को फिलहाल FD (फिक्स्ड डिपॉजिट) में रखने को कहा है, जब तक कि आखिरी फैसला नहीं आ जाता।
हाईकोर्ट के इस फैसले से उन 5500 परिवारों ने राहत की सांस ली है, जिनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। हालांकि, सुरक्षा के मुद्दे पर अभिभावक अब भी डरे हुए हैं। प्रशासन की अगली कार्रवाई और 45 दिन बाद होने वाला निरीक्षण यह तय करेगा कि जयपुर के बड़े स्कूलों में सुरक्षा के मापदंड केवल कागजों पर रहेंगे या जमीन पर भी लागू होंगे।
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