कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। ग्वालियर हाईकोर्ट ने पदोन्नति से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश में टिप्पणी की है कि किसी की मृत्यु के बाद उसके अधिकार खत्म नहीं होते हैं। ऐसे में मृतक रिटायर्ड अधिकारी के पदोन्नति के आर्थिक लाभ उनके स्वजन को देने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है।
दरअसल, मामला साल 2002 में कृषि विभाग के तत्कालीन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी डॉ राधाकृष्ण शर्मा से जुड़ा है, जिन पर एक आपराधिक मामला लंबित था। गोपनीय रिपोर्ट यानी ACR को आधार बनाकर विभाग ने उन्हें पदोन्नति नहीं दी, जबकि उनके जूनियर को पदोन्नति मिल गई। कुछ समय बाद डॉक्टर राधाकृष्णन उस आपराधिक मामले में बरी हो गए तो उन्होंने निर्धारित तिथि से अपनी पदोन्नति का दावा कृषि विभाग में प्रस्तुत किया, लेकिन कृषि विभाग ने इसे स्वीकार नहीं किया।
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इस पर उन्होंने साल 2008 में हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दाखिल की। बीते 2 महीने पहले ही जनवरी 2026 में डॉ राधाकृष्ण शर्मा का निधन हो गया। ऐसे में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी के भी अधिकार उसकी मृत्यु के बाद खत्म नहीं होते, जिसको आधार मानते हुए हाईकोर्ट ने कृषि विभाग में अधिकारी रहे राधाकृष्ण की मृत्यु के बाद भी उनकी लंबित पदोन्नति निर्धारित समय अवधि में प्रदान कर उसके सभी आर्थिक लाभ आश्रितों को देने का आदेश दिया है।
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आपको बता दें कि राधाकृष्ण की मृत्यु के बाद उनके बेटे ने हाईकोर्ट में पैरवी जारी रखी। ऐसे में कोर्ट ने यह पाया कि कृषि विभाग ने मनमानी ढंग से ACR को आधार बनाकर पदोन्नति रोकी, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 का सीधा-सीधा उल्लंघन है। यही वजह है कि हाईकोर्ट ने 28 अक्टूबर 2002 से ही पदोन्नति मानकर सेवा अवधि तक के सभी एरियर, वेतन, वरिष्ठता और अन्य लाभ प्रदान किए जाने के निर्देश दीये है। गौरतलब है कि डॉक्टर राधाकृष्ण साल 2009 में विभाग से सेवानिवृत हो गए थे।
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