कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। इस बार मामला नर्सिंग ऑफिसर भर्ती से जुड़ा है, जहां 100 फ़ीसदी पदों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने के फैसले को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

800 से ज्यादा पदों पर भर्ती

दरअसल हाई कोर्ट में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हो रही नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती को लेकर एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। मामला 800 से ज्यादा पदों पर निकाली गई भर्ती का है, जिसमें सरकार ने सभी पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए हैं। इस नीति के खिलाफ योग्य पुरुष उम्मीदवारों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

योग्य पुरुष उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया से वंचित

बता दें कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 800 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है। हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि- जेंडर के आधार पर भेदभाव क्यों। याचिका में तर्क दिया कि गलत भर्ती प्रक्रिया के चलते योग्य पुरुष उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया से वंचित हो रहे हैं। जस्टिड विशाल मिश्रा की बेंच में सुनवाई हुई। मामले में 15 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी।

विशाल बघेल, याचिकाकर्ता के वकील

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