कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए बरगी डैम हादसे पर जबलपुर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। जिला न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट डीपी सूत्रकार की अदालत ने हादसे के वक्त क्रूज में मौजूद चालक और अन्य सदस्यों पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने दो दिन में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। बरगी थाना प्रभारी को एफआईआर दर्ज कर 2 दिन में न्यायालय को सूचित करने और जांच करने के कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट डीपी सूत्रकार ने समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से मिली सूचनाओं पर स्वतः संज्ञान लिया है।
कोर्ट ने कहा कि क्रूज चालक खुद क्रूज की गतिविधियों से परिचित होकर भी व्यक्तियों को डूबता छोड़कर सकुशल बच निकला। उसने उन्हें बचाने की कोई कोशिश नहीं की, जो धारा 106 भारतीय न्याय संहिता 2023 और धारा 110 अपराधिक मानव वध करने के प्रयास को जाहिर करता है। इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई और जांच नहीं हुई तो भविष्य में क्रूज संचालन या नाव संचालित करने वाला कोई भी व्यक्ति अनहोनी होने पर लोगों को डूबता हुआ छोड़ेगा।
कोर्ट ने माना कि एफआईआर दर्ज न होने और जांच न होने की सूरत में इस तरह के मामलों की भविष्य में पुनरावृत्ति हो सकती है। अदालत ने हादसे में डूब रहे व्यक्तियों को बचाने वालों की सराहना की है। गौरतलब है कि 30 अप्रैल को बरगी डैम में क्रूज पलटने से 13 लोगों की डूबने से दर्दनाक मौत हुई थी।
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक

