लक्ष्य वर्मा, करनाल। डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार की दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। योजना के तहत सालाना 1 लाख 80 हजार रुपये तक आय वाले परिवारों को सदस्य की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा पात्र परिवारों को आयु वर्ग के अनुसार 1 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की सहायता दी जा रही है।
उपायुक्त ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए मृतक या दिव्यांग व्यक्ति की आयु 6 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है। घटना होने के तीन महीने के भीतर आवेदन करना जरूरी है।

उन्होंने बताया कि 6 से 12 वर्ष तक की आयु पर 1 लाख रुपये, 12 से 18 वर्ष तक 2 लाख रुपये, 18 से 25 वर्ष तक 3 लाख रुपये, 25 से 45 वर्ष तक 5 लाख रुपये तथा 45 से 60 वर्ष तक की आयु पर 3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

उन्होंने कहा कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। पात्र व्यक्ति को दयालु योजना पोर्टल
पर जाकर आवेदन करना होगा। वेबसाइट पर पीपीपी आईडी नंबर दर्ज करने के बाद ओटीपी के जरिए सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद परिवार के सदस्यों की जानकारी दिखाई देगी, जहां लाभार्थी आवश्यक विवरण भरकर आवेदन जमा कर सकते हैं।

उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने लोगों से अपील की कि किसी भी एजेंट या बिचौलिए के झांसे में न आएं और स्वयं या अधिकृत माध्यम से ही आवेदन करें। उन्होंने कहा कि सरकार की इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को कठिन समय में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 0172-2996024 या ईमेल [email protected] पर संपर्क किया जा सकता है।