दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने वर्ष 2018-19 की न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग मामले में बिहार के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को चार साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन्हें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304 पार्ट-II (गैर-इरादतन हत्या) और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया। साथ ही पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
दो साल से अधिक की सजा, विधायकी भी गई
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अनुसार, किसी सांसद या विधायक को यदि किसी आपराधिक मामले में दो वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है, तो वह दोषसिद्धि की तारीख से ही सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाता है। ऐसे में राजू कुमार सिंह की विधानसभा सदस्यता भी समाप्त हो गई है।
हर्ष फायरिंग में गई थी डॉक्टर अर्चना गुप्ता की जान
मामला 31 दिसंबर 2018 और 1 जनवरी 2019 की दरमियानी रात आयोजित एक न्यू ईयर पार्टी का है। आरोप है कि जश्न के दौरान की गई हर्ष फायरिंग में डॉ. अर्चना गुप्ता को गोली लग गई थी, जिससे उनकी मौत हो गई। जांच के दौरान राजू कुमार सिंह के पास से हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किए गए थे।
कोर्ट की सख्त टिप्पणी
फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि हर्ष फायरिंग देश में एक गंभीर सामाजिक समस्या बन चुकी है और इस तरह की लापरवाही निर्दोष लोगों की जान ले रही है। कोर्ट ने माना कि आरोपी की लापरवाही के कारण ही डॉ. अर्चना गुप्ता की मौत हुई। अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि कानून बनाने वाला ही कानून तोड़ने वाला बन गया।
कई दलों से विधायक रहे हैं राजू कुमार सिंह
राजू कुमार सिंह वर्ष 2005 से कई बार विधायक चुने जा चुके हैं। उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी (LJP), जनता दल (यूनाइटेड), वीआईपी और बाद में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के टिकट पर चुनाव जीता। वह बिहार सरकार में पर्यटन मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं।
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