बिलासपुर. कलेक्टर अवनीश शरण की अध्यक्षता में जिला स्तरीय आधार निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक में यूआईडीएआई के क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद के प्रबंधक ने जिले में आधार सेचुरेशन, 18 वर्ष से अधिक व्यक्तियों के आधार नामांकन और वर्तमान में जिले में संचालित आधार नामांकन केन्द्रों के संबंध में जानकारी दी. इसके अलावा 0 से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों का आधार नामांकन किए जाने, 5 से 7 वर्ष आयु एवं 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई.

बता दें कि जिले में जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी बिलासपुर व चिप्स के माध्यम से 122, डाक विभाग के माध्यम 6,आईंपीपीबी के माध्यम से 2, सूडा के संगवारी परियोजना के माध्यम से 5, सीएससी के माध्यम से 23 आधार केंद्र संचालित किए जा रहे हैं. इसके अतिरिक्त एक वर्ष में जिले में निरीक्षण उपरान्त यूआईडीएआई के निर्देशानुसार कार्य न किये जाने पर 10 आधार केंद्र संचालक को निलंबित किया गया है. यूआईडीएआई के निर्धारित दस्तावेज का उपयोग न किए जाने पर 18 आधार केंद्र संचालक पर आईडी निरस्त किए जाने की कार्यवाही की गई है.

गिरदावरी में लापरवाही पर 71 पटवारियों को नोटिस

गिरदावरी कार्य में लापरवाही बरतने पर 71 पटवारियों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है. कलेक्टर के निर्देश पर संबंधित एसडीएम ने जांच में विसंगति पाए जाने पर नोटिस दिए हैं. दो दिनों में उनसे जवाब तलब किया गया है. संयुक्त कलेक्टर मनीष साहू ने बताया कि इनमें कोटा अनुविभाग में 9, बिल्हा में 9, तखतपुर में 42 और बिलासपुर में 11 पटवारियों को नोटिस इश्यू किया गया है. ग्रामों में संबंधित पटवारियों के द्वारा किये गये गिरदावरी कार्य के भौतिक सत्यापन का निरीक्षण किया गया. उक्त निर्देश के परिपालन में सभी तहसीलों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न ग्रामों में पटवारियों के द्वारा किये गये गिरदावरी कार्य का भौतिक सत्यापन किया गया.

अकेले तहसील तखतपुर अंतर्गत आने वाले ग्रामों क्रमशः मोढ़े, गिरवीना माँछ, अचानकपुर गमजू, पेण्डी, उमरिया सल्टैया बाजार सिंधनपुरी, राजपूर टिदुलाडीट, टिंगीपुर, नेक्सा पचबटर टिकरी, चोरटा सिंघनपुरी, नगोई, खम्हरिया, दरी, पकरिया, हरदी, निगारबंद, बेलसरी चितावर अचानकपुर में की गई गिरदावरी अंतर्गत फसल प्रविष्टि में त्रुटियां पाई गई. संबंधित ग्राम के हल्का पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दो दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से जवाब प्रस्तुत करने देतु निर्देशित किया गया है. जवाब संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर संबंधित पटवारियों के विरुन्द्र अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी.

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