राजस्थान की जैसलमेर (Jaisalmer) में GST Council की 55वीं बैठक खत्म हो गई है. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. वित्त मंत्री ने बताया कि किन चीजों पर कितना जीएसटी बढ़ा और घटा. साथ ही कुछ प्रोडक्ट्स पर पहले से दी जा रही टैक्स छूट को जारी रखा गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर GST के दायरे में आने वाले प्रोडक्ट्स पर जानकारी दी है.
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वित्त मंत्री सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि नए ईवी वाहनों पर 5% जीएसटी है. पुरानी ईवी कारें जब व्यक्तियों के बीच बेची जाती हैं तो उन पर कोई जीएसटी नहीं लगता. लेकिन अगर कोई कंपनी पुरानी ईवी, पेट्रोल, डीजल गाड़ियां बेचती है, तो काउंसिल ने मार्जिन पर जीएसटी की दर बढ़ाकर 18% कर दी है. एग्रीकल्चर के लिए ब्लैक पेपर का इस्तेमाल किया जाता है तो वह जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा.
बैठक में लिए ये अहम फैसले
जीएसटी परिषद की बैठक में हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस पर लगने वाली जीएसटी पर अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है. अभी इसको लेकर और विचार किया जाएगा. इसलिए इस बार कोई फैसला नहीं लिया गया है. अभी इसपर 18% की जीएसटी लगती है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये मुख्य जानकारियां दी है.
- फोर्टिफाइड राइस केरनल्स पर टैक्स को 5 फीसदी कर दिया गया है, पहले ये 18 फीसदी था.
- पॉपकॉर्न को लेकर सरकार ने जानकारी दी है कि इसे 5 फीसदी, 12 फीसदी और 18 फीसदी के कैटेगरी में रखा जाएगा है. साधारण नमक और मसालों से तैयार पॉपकॉर्न, अगर पैकेज्ड और लेबल्ड नहीं है, तो 5% जीएसटी लगेगा. वहीं पैकेज्ड और लेबल्ड होने पर यह दर 12% होगी. जबकि चीनी जैसे कारमेल से तैयार पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लगेगा. जीन थेरेपी को पूरी तरह जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है.
- काली मिर्च और किशमिश पर नहीं लगेगी जीएसटी, कोई किसान इन दोनों को बेचता है तो उसपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा.
- 2000 से कम पेमेंट करने वाले पेमेंट एग्रीगेटर्स को जीएसटी से छूट दी जाएगी. साथ में पीनल चार्जेज पर भी जीएसटी नहीं लगेगा. अगर वह NBFC से लंबे समय के लिए लोन लेते हैं.
- एग्रीकल्चर के लिए ब्लैक पेपर का इस्तेमाल किया जाता है तो वह जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा.
- जीएसटी परिषद ने नए रजिस्ट्रेशन सिस्टम के लिए जीएसटी में संशोधन लाने के लिए कॉन्सेप्ट नोट को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है.
- जीएसटी परिषद ने नए रजिस्ट्रेशन सिस्टम के लिए जीएसटी में संशोधन लाने के लिए कॉन्सेप्ट नोट को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है.
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