
कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बड़ी खबर सामने आई है। रेप के आरोपी फरार तहसीलदार को शासन ने सस्पेंड कर दिया है। तहसीलदार के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद बैतूल ट्रांसफर हुआ था। लेकिन बैतूल में ज्वाइन नहीं होने पर तहसीलदार शत्रुघन सिंह चौहान को शासन ने सस्पेंड कर दिया है।
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बता दें कि आरोपी तहसीलदार पर ग्वालियर में महिला को शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप है। उसके खिकाफ ग्वालियर महिला थाना में पत्नी होने का दावा करने वाली महिला ने FIR दर्ज कराई है। केस दर्ज होने के बाद से ही तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान फरार चल रहा है। जिला कोर्ट, हाईकोर्ट यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी तहसीलदार को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर चुका है। पुलिस ने तहसीलदार पर 10 हज़ार का ईनाम भी घोषित किया हुआ है।
महिला ने लगाया है दुष्कर्म का आरोप
बता दें कि यौन शोषण (रेप) के मामले में फरार तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप है। चौथी पत्नी होने का दावा करने वाली महिला ने केस दर्ज कराया है। तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान भितरवार में पदस्थ था, ग्वालियर की महिला ने आरोप लगाया है कि वह तहसीलदार शत्रुघ्न की पत्नी है इसके अलावा उसकी तीन और पत्नियां भी है। कारनामे उजागर होने के बाद महिला ने तहसीलदार के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत कलेक्टर-एसपी से की।
पति के देहांत के बाद महिला की हुई थी मुलाकात
34 साल की महिला का आरोप है कि 2006 में उसके पति का देहांत के बाद 2008 में उनसे मुलाकात शत्रुघन सिंह से हुई थी। 2010 में तहसीलदार ने मंदिर में शादी की और 17 साल से यौन शोषण किया। इस दौरान 2014 में उसने शत्रुघ्न के बेटे को भी जन्म दिया। शिकायत में यह भी बताया कि तहसीलदार ने पोस्टिंग वाली जगह पर हमेशा साथ रखा। इस दौरान अपने दोस्त से भी जबरन शारीरिक संबंध बनवाएं।
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