बहराइच। सैय्यद सालार मसूद गाजी दरगाह पर लगने वाले जेठ मेले को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने दरगाह जेठ मेला लगाने की अनुमति दे दी है। प्रशासन के रोक लगाने के बाद दरगाह कमेटी ने याचिका दायर की थी। दरगाह कमेटी की याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रशासन धार्मिक आयोजनों में हस्तक्षेप न करे और कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए मेला आयोजित कराया जाए।

प्रशासन ने लगाई थी रोक

बता दें कि हजरत सय्यद सालार मसूद गाज़ी की दरगाह पर लगने वाले पारंपरिक मेले पर प्रशासन ने रोक लगाई थी। ऐसे में इस रोक के खिलाफ दरगाह शरीफ प्रबंध समिति की ओर से चेयरमैन समेत 6 लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर परमिशन देने की मांग की थी। जिस पर लखनऊ पीठ ने सुनवाई की।

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दरगाह शरीफ के जेठ मेला की गिनती उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में होती है। 1375 ई. में स्थापित दरगाह शरीफ में मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में भारत और विदेशों से लाखों श्रद्धालु आते हैं, जो धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। हालांकि इस वर्ष मेले की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन दरगाह के अंदर धार्मिक गतिविधियां जारी रहेंगी।