कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष (पीसीसी चीफ) जीतू पटवारी के मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। उनकी दो याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया है। जीतू पटवारी ने याचिका में दो अलग-अलग थानों में दर्ज FIR को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

दरअसल मामला एमपी में रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने और पूर्व मंत्री पर अशोभनीय टिप्पणी करने का है। दोनों मामले में जीतू पटवारी के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। झाबुआ में आदिवासी दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करने पर FIR दर्ज हुई थी।

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डबरा थाने में ST-SC के तहत FIR

दूसरे मामले में पूर्व मंत्री इमरती देवी पर टिप्पणी करने पर ग्वालियर में दूसरी FIR दर्ज हुई थी। जीतू पटवारी में मीडिया में कहा थी इमरती देवी का रस खत्म हो गया है। इसको लेकर 2024 को ग्वालियर के डबरा थाने में ST-SC के तहत FIR हुई थी। जस्टिस संजय द्विवेदी की बेंच ने सुनवाई पूरी की है।

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