दिल्ली पुलिस ने सोनू पंजाबन उर्फ गीता अरोड़ा के मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन को लेकर संदेह जताया, जिसने HPV(ह्यूमन पेपिलोमा वायरस) जैसी गंभीर बीमारी का इलाज कराने के लिए अपनी सजा को 60 दिनों के लिए निलंबित करने की हाई कोर्ट से गुहार लगाई है। सैक्स रैकेट चलाने वाली सोनू को ट्रायल कोर्ट ने 2020 में एक नाबालिग को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करने के मामले में 24 साल कैद की सजा सुनाई थी। फैसले के खिलाफ उसकी अपील हाई कोर्ट में लंबित है।
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हाई कोर्ट के पिछले आदेश के अनुपालन में दिल्ली पुलिस ने सोनू पंजाबन की ओर से पेश मेडिकल दस्तावेजों की पुष्टि करते हुए एक स्टेटस रिपोर्ट दायर की। पुलिस की ओर से पेश एडिशनल पीपी उत्कर्ष ने कहा कि न्यायिक हिरासत में रहते हुए अपीलकर्ता का एम्स में इलाज चल रहा था। आवेदक की ओर से पेश मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक, उसे 26 मई को एम्स में फॉलोअप के लिए आने की सलाह दी गई थी।
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हालांकि, आज तक यह दिखाने के लिए कि आवेदक ने उक्त सलाह का अनुपालन किया है, एम्स से कोई फॉलोअप मेडिकल रिकॉर्ड या पर्चे को कोर्ट के सामने नहीं रखा गया है। सरकारी वकील ने दलील दी कि अपीलकर्ता ने बाद में खुद को एक निजी अस्पताल मेहता अस्पताल में भर्ती कराया और इस अस्पताल की ओर से उसकी स्थिति के बारे में दिए गए मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया नजर आता है।
पुलिस ने कोर्ट से कहा कि आवेदक को 21 जून को शाम 5 बजे आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन उसने आत्मसमर्पण आदेश के अनुपालन से बचने के लिए वह एक दिन पहले यानी 20 जून को मेहता अस्पताल में भर्ती हो गई। जस्टिस रेणु भटनागर की वेकेशन बेंच ने रिपोर्ट पर गौर किया और मामले को 22 जुलाई को रोस्टर बेंच के सामने विचार के लिए लगा दिया। कोर्ट ने कहा कि तब जक अंतरिम आदेश जारी रहेंगे।
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