राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में गौमांस कहां से लाया गया इसका खुलासा अब-तक नहीं हो पाया है। अब तक पता नहीं कि गाय कहां से लाई गई थीं, न नगर निगम न पुलिस के पास कोई जवाब है।
पुलिस ने असलम का रिमांड नहीं मांगा
दरअसल 17-18 दिसंबर की रात स्लॉटर हाउस के ट्रक से गौमांस मिला था। नगर निगम के साथ ही पुलिस की जांच भी बेहद धीमी है। मामले में 24 दिसंबर को स्लॉटर हाउस संचालक असलम कुरैशी को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने न्यायालय से असलम का रिमांड ही नहीं मांगा, कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया।
FIR नहीं कराई गई
मप्र में गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के तहत ऐसे मामले में 7 साल की सजा का प्रावधान है। जांच तेज नहीं होने का असलम को केस में लाभ मिलेगा। अब तक नहीं पता लगा कहां से गाय आई गई थीं। नगर निगम की ओर से भी असलम के खिलाफ स्लॉटर हाउस के दुरूपयोग के सम्बंध में FIR नहीं कराई गई है। इससे नगर निगम की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे है।
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