AI समिट शर्टलेस प्रोटेस्ट केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है और कांग्रेस को बड़ी राहत मिलती दिख रही है। इस मामले में यूथ प्रेसिडेंट उदय भानु चिब को जमानत मिल गई है। बता दें कि, AI समिट के दौरान हुए इंडियन यूथ कांग्रेस प्रदर्शन मामले में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को पटियाला हाउस कोर्ट के ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने जमानत दी। पटियाला हाउस कोर्ट ने 50 हजार के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दी है।
दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने देर रात कोर्ट में उदय भानु चिब की पुलिस कस्टडी रिमांड को 7 दिन बढ़ाने की मांग करते हुए अर्जी दायर की थी। साथ ही मामले के दो अन्य आरोपियों की रिमांड के लिए भी अलग-अलग अर्जी दी गई थी। बचाव पक्ष की ओर से जमानत अर्जी दाखिल किए जाने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने उदय भानु चिब को राहत देते हुए जमानत मंजूर कर ली। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि क्राइम ब्रांच रिमांड बढ़ाने की जरूरत के पर्याप्त कारण नहीं बता पाई। कोर्ट ने जमानत देते हुए चिब को पासपोर्ट कोर्ट में जमा करवाने का आदेश दिया है साथ ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कोर्ट के सामने सरेंडर करने का भी आदेश दिया है।
दिल्ली में एआई समिट के दौरान हुआ था हंगामा
दिल्ली में एआई समिट के दौरान भारत मंडपम में विरोध प्रदर्शन करने के दौरान जमकर हंगामा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की थी और इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था।
एक तरफ इस विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए हंगामे की बीजेपी ने काफी आलोचना की थी और कांग्रेस पर निशाना साधा था, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने यूथ नेता उदय भानु चिब की गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया था। कांग्रेस ने अपने एक्स पर पोस्ट कर लिखा था, “दिल्ली पुलिस ने IYC के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी पूरी तरह से असंवैधानिक है। देश के संविधान ने हर नागरिक को विरोध का अधिकार दिया है। हम इन हथकंडों से डरने वाले नहीं हैं। हम जनता की आवाज उठाते रहेंगे, उनके लिए लड़ते रहेंगे।”
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