Rajasthan News: पोंग डैम विस्थापितों को राजस्थान में जमीन आवंटन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा राजस्थान सरकार के अधिकारियों के खिलाफ जारी अवमानना की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और अतुल एस चंद्रुरकर की बेंच ने इस मामले में दखल देते हुए स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम अश्विनी कुमार शर्मा केस में नोटिस जारी किया है।

क्या है असली विवाद?
दरअसल, पूरा मामला इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में जमीन के टुकड़े (मुरब्बा) के आवंटन से जुड़ा है। एक याचिकाकर्ता ने राजस्थान में एक विशेष जमीन देने की मांग की थी। लेकिन राजस्थान सरकार का कहना है कि उनके पिता को पहले ही जमीन दी जा चुकी है। नियमों के मुताबिक, एक बार जमीन मिलने के बाद पूरे परिवार के लिए वह कोटा खत्म हो जाता है।
हाईकोर्ट के फैसले पर क्यों उठा सवाल?
सूत्रों ने बताया कि राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि साल 2011 के मूल आदेश में किसी ‘खास जमीन’ को देने का जिक्र नहीं था। इसके बावजूद हाईकोर्ट ने अवमानना की कार्यवाही के दौरान अधिकारियों पर दबाव बनाया कि वे वही विशेष मुरब्बा आवंटित करें। सरकार का कहना है कि जिस फेज-I की जमीन मांगी जा रही है, वहां अब कोई खाली और विवाद-मुक्त जमीन बची ही नहीं है। हाई लेवल कमेटी ने पहले ही फेज-II में जमीन देने का विकल्प दिया है। अवमानना की शक्ति का इस्तेमाल किसी को नई राहत देने के लिए नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने उठाया बड़ा कानूनी सवाल
गौरतलब है कि इस मामले में एएसजी ऐश्वर्या भाटी और एएजी शिव मंगल शर्मा ने राजस्थान सरकार का पक्ष रखा। कोर्ट ने अब यह बड़ा सवाल उठाया है कि क्या अवमानना (Contempt) के अधिकार का इस्तेमाल मूल आदेश से आगे जाकर किसी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा सकता है? सरल भाषा में कहें तो क्या कोर्ट अवमानना के बहाने नया आदेश थोप सकता है?
इस फैसले का सीधा असर उन हजारों विस्थापित परिवारों पर पड़ेगा जो राजस्थान में जमीन की आस लगाए बैठे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट जमीन आवंटन की सीमाएं तय कर देता है, तो प्रशासन के लिए फेज-II में आवंटन करना आसान हो जाएगा। वहीं, अधिकारियों के लिए यह बड़ी जीत है क्योंकि उन पर गिरफ्तारी या सजा की तलवार लटकी हुई थी। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हैं।
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