कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की गई है। जानकारी सूचना पटल पर न देने पर निजी स्कूलों पर एक्शन लिया गया है। अभिभावकों की शिकायत पर जिला प्रशासन ने 27 स्कूलों की जांच कराई। जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है।
ग्वालियर में निजी स्कूलों की ओर से जानकारी सूचना पटल पर न देने पर एक्शन लिया गया है। जिला प्रशासन ने अभिभावकों की शिकायत पर 27 स्कूलों की जांच कराई। यह जांच स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त दलों की ओर से कराई गई। जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है।
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स्कूलों की ओर से मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 के नियम 2020 के नियम 6 (1) का उल्लंघन होना पाया गया। धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अन्तर्गत जारी आदेश का भी उल्लघंन किया। स्कूलों ने पुस्तक विक्रेताओं, यूनिफॉर्म विक्रेताओं की सूची स्कूल के सूचना पटल और स्कूल बेवसाइड पर प्रदर्शित नहीं की। जांच दलों की रिपोर्ट पर स्कूल को नोटिस जारी किया गया है।
इन्हें नोटिस जारी
- जीडी गोयंनका स्कूल
- भारतीयम विद्या निकेतन
- मॉर्निंग स्टार स्कूल
- प्रगति विद्यापीठ
- किडीज कार्नर स्कूल
- मानवेंद्र ग्लोवल स्कूल
- आदित्य वर्ल्ड स्कूल- नं0-1 एयर फोर्स स्कूल
- नारायण ई-टेक्नो स्कूल
- जयपुरिया स्कूल
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