सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी एक्ट्रेस लीना मारिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है. लीना के वकील ने तर्क दिया कि उनके और सुकेश के संबंध ठीक नहीं हैं और उन्हें सुकेश के क्रिमिनल सिंडिकेट की कोई जानकारी नहीं थी. वहीं, दिल्ली पुलिस ने लीना को इस अपराध की ‘मास्टरमाइंड’ बताते हुए जमानत का कड़ा विरोध किया. पुलिस का कहना है कि लीना उगाही के पैसों का लेन-देन मैनेज करती थीं. कोर्ट इस हाई-प्रोफाइल मामले में अपना अंतिम फैसला 4 अप्रैल को सुनाएगा.
दिल्ली हाईकोर्ट में सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी लीना पॉलोस की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है. इस दौरान लीना ने फिल्म अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस का नाम लिया और कोर्ट में सुकेश के संबंध की बात कही है.
200 करोड़ की ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर और लीना मारिया पॉलोस की जमानत याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतिम सुनवाई पूरी कर ली है. अदालत ने सभी पक्षों को अपनी दलीलों का सार बिंदुवार सौंपने का निर्देश दिया है. पुलिस ने लीना को ऑर्गनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट में सक्रिय बताया. सुप्रीम कोर्ट ने तीन सप्ताह में फैसला करने का निर्देश दिया है. अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होनी है.
लीना मारिया की ओर से दलील दी गई कि उनका सुकेश चंद्रशेखर के साथ संबंध ठीक नहीं चल रहा है. सुकेश का दूसरी महिला से संबंध है. अदालत ने जब महिला का नाम पूछा तो उनके वकील ने जैकलिन फर्नांडिस का नाम लिया. लीना की तरफ से यह भी कहा गया कि वो प्रतिष्ठित अभिनेत्री हैं. उन्हें कई अवार्ड मिल चुके हैं. उनको सुकेश के क्राइम सिंडिकेट के बारे में जानकारी नहीं थी.
वहीं, दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए बताया कि लीना पॉलोस ऑर्गनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट में सक्रिय भूमिका निभा रही थीं. पुलिस का कहना है कि लीना ने सिंडिकेट के लेनदेन को मैनेज किया और आमदनी का वितरण अन्य सदस्यों में किया. उनके ऊपर एक्सटॉर्शन और बड़ी रकम के हेरफेर के आरोप हैं. उनको सितंबर 2021 में ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया था.
इसके बाद में ईडी ने हवाला लेनदेन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में भी गिरफ्तारी की थी. उनके और सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ मकोका के तहत मामला दर्ज है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को निर्देश दिया है.
उसमें कहा गया है कि 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली मामले में लीना पॉलोस की जमानत याचिका पर तीन सप्ताह में फैसला किया जाए. इस पर अगली सुनवाई अब 4 अप्रैल को निर्धारित है.
अब सबकी निगाहें 4 अप्रैल पर टिकी हैं, जब दिल्ली हाईकोर्ट इस हाई-प्रोफाइल जमानत याचिका पर अपना अंतिम फैसला सुनाएगा. सुकेश चंद्रशेखर और लीना मारिया दोनों ही पिछले काफी समय से जेल की सलाखों के पीछे हैं और उनके वकील लगातार उन्हें इस केस से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं. लीना के वकील ने यह भी भरोसा दिलाया है कि वे एक जानी-मानी शख्सियत हैं और उनके देश छोड़कर भागने का कोई खतरा नहीं है. हालांकि, एजेंसियों का मानना है कि अगर उन्हें बाहर आने दिया गया तो वे सबूतों और गवाहों पर असर डाल सकती हैं. अब देखना होगा कि कोर्ट लीना के दावों को मानता है या पुलिस की ‘मास्टरमाइंड’ वाली थ्योरी को.
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