शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी परियोजना की गुणवत्ता के लिए परफॉर्मेंस गारंटी नियम में बदलाव किया है। जल संसाधन विभाग ने संशोधित परफॉर्मेंस गारंटी नियम को लागू किया। अब ठेकेदारों को 14 प्रतिशत से कम टेंडर लेने पर 10 प्रतिशत की राशि देनी होगी। काम में गड़बड़ी और गुणवत्ताहीन होने पर परफॉर्मेंस गारंटी से वसूली की जाएगी। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।

प्रदेश में जल संसाधन विभाग ने संशोधित परफॉर्मेंस गारंटी नियम को लागू किया गया है। अब 10 प्रतिशत बेलो टेंडर लेने पर विभाग अतिरिक्त परफॉर्मेंस गारंटी नहीं लेगा। 14% से कम टेंडर लेने पर 10% परफॉर्मेंस गारंटी की राशि देनी होगी। 20% कम टेंडर लेने पर 20% परफॉर्मेंस गारंटी जमा करनी पड़ेगी। वहीं ठेकेदारों को एक करोड़ का टेंडर लेने पर 10 लाख रुपए परफॉर्मेंस गारंटी जमा करना होगा। इतना ही नहीं काम में गड़बड़ी और गुणवत्ताहीन होने पर परफॉर्मेंस गारंटी से वसूली होगी। इस संबंध में जल संसाधन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।

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