हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के पूर्व प्रमुख सचिव मोहम्मद सुलेमान को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अवमानना मामले में सुनाई गई 2 महीने की जेल की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने की।
दरअसल, यह पूरा मामला मंदसौर जिले के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट ने 6 दिसंबर 2023 को आदेश देते हुए कर्मचारियों को वर्ष 2004 से 7 अप्रैल 2016 तक नियमित करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने आदेश के पालन के लिए विभाग को तीन महीने का समय भी दिया था। लेकिन तय समय सीमा में आदेश का पूरा पालन नहीं हुआ। इसके बाद कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिकाएं दायर कीं। कुल 9 याचिकाओं में विभाग के अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया।
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कोर्ट ने लापरवाही पर जताई नाराजगी
सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा गया कि आदेश के पालन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कोर्ट ने इसे पर्याप्त नहीं माना और लापरवाही पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने 6 फरवरी 2026 को अंतिम चेतावनी भी दी थी और कहा था कि आदेश का पालन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। इसके बाद 12 मार्च को विभाग की ओर से एक आदेश जारी हुआ, जिसमें 9 में से केवल 2 कर्मचारियों को ही एरियर देने की बात कही गई। इसे भी अधूरा पालन माना गया। इसी के बाद 16 मार्च 2026 को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मोहम्मद सुलेमान को अवमानना का दोषी मानते हुए 2 महीने की जेल की सजा सुनाई थी।
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आगे की सुनवाई के बाद अंतिम फैसला
हालांकि, इस फैसले को चुनौती देते हुए सुलेमान ने हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट अपील दायर की। उनके वकील ने कोर्ट में दलील दी कि उन्हें अवमानना की कार्यवाही का कोई नोटिस ही नहीं मिला था और न ही आदेश की पूरी जानकारी थी। साथ ही यह भी बताया गया कि मूल आदेश को पहले ही रिट अपील में चुनौती दी जा चुकी है, जिस पर स्टे मिल चुका है। इन दलीलों को सुनने के बाद इंदौर खंडपीठ ने फिलहाल सजा के आदेश पर रोक लगा दी है। अब इस मामले में आगे की सुनवाई के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा।
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