सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को तलाक का एक ऐसा मामला आया, जिसमें जज ने हर महीने मेंटेनेंस दे रहे शख्स से दो टूक कहा कि शांति से बैठे रहो, हर महीने 15 हजार रुपये दो और खुश रहो। रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में तलाक के एक मामले पर सुनवाई हो रही थी जिसमें पति की ओर से कहा गया कि हम दोनों 16 सालों से अलग रह रहे हैं। मैं 15 हजार रुपये गुजारा भत्ता दे रहा हूं, कृपया मुझे तलाक की अनुमति दे दें। पत्नी इसके लिए राजी नहीं थी, उसकी ओर से कहा गया कि मैं अपने पति के साथ रहने के लिए तैयार हूं।

दोनों तरफ की बातें जानने के बाद कोर्ट ने पति से कहा कि अपनी पत्नी को अपने साथ रखो, जिसपर उसके वकील ने फिर कहा कि 16 साल से अलग रहने के कारण यह मुश्किल है। हम दोनों के स्वभाव में तालमेल की दिक्कत है। जिसपर फिर कोर्ट ने पूछा कि आप एकमुश्त गुजारा भत्ता के तौर पर कितनी रकम दे सकते हैं। आजकल 15 हजार की कोई खास कीमत नहीं है।

इस पर पति ने खुद के पास पैसे नहीं होने की बात कही। पति के वकील ने कहा, ”मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरी सैलरी ही 65 हजार है, कोई पेंशन भी नहीं है और उम्र भी 54 साल हो गई है।” इस पर कोर्ट ने तुरंत जवाब दिया कि तब तुम 15 हजार रुपये देते रहो। पति ने फिर तलाक देने की मांग की। इस पर कोर्ट ने कहा, ”शांति से बैठे रहो, 15 हजार देते रहो, खुश रहो।’

तलाक लेने पर देने पड़ते ज्यादा पैसे

बता दें कि, एक तरीके से कोर्ट ने बैलन्स बनाने का काम किया इस केस में। नियम अनुसार अगर पति को तलाक मिल जाता तो उसे पत्नी को अपनी कमाई का आधा हिस्सा देन पड़ता। इसलिए 15 हजार में ही साल मामला सलटने पर एक तरीके से पति को ही फायदा मिला है।

“न्यायपालिका को बेच रहा था”

वहीं, एक अन्य मामले में पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने उस वकील की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसे तलाक के एक मामले में अनुकूल न्यायिक आदेश दिलाने के लिए 30 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। न्यायालय ने कहा कि वह ”न्यायपालिका को बेच रहा था”। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा, ”आपने (याचिकाकर्ता ने) एक न्यायाधीश को खुले बाजार में बेचने की कोशिश की।” जब पीठ ने याचिका पर विचार करने को लेकर अपनी अनिच्छा दिखाई, तो याचिकाकर्ता के वकील ने इसे वापस ले लिया।

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