चंडीगढ़। हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं की बढ़ती शिकायतों और गर्मी के मौसम में बिजली संकट को देखते हुए UHBVN ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। अब निगम के कोई भी वरिष्ठ अधिकारी बिना पूर्व अनुमति के अपने दफ्तर से अनुपस्थित नहीं रह सकेंगे।
फील्ड विजिट के लिए सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति जरूरी
नए आदेश के अनुसार, सभी अधिकारियों को कार्य समय के दौरान अपने निर्धारित कार्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। यदि किसी अधिकारी को फील्ड विजिट या अन्य आधिकारिक कार्य के लिए बाहर जाना है, तो इसके लिए सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति लेना जरूरी होगा।
शिकायतों के त्वरित निपटारा है उद्देश्य
इस कदम का उद्देश्य शिकायतों के त्वरित निपटारे को सुनिश्चित करना और बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई करना है। अक्सर यह देखा गया है कि शिकायत लेकर आने वाले उपभोक्ताओं को अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण परेशान होना पड़ता है, जिससे समाधान में देरी होती है।
निगम का मानना है कि इस व्यवस्था से न केवल जवाबदेही बढ़ेगी, बल्कि ट्रांसफार्मर खराब होने, लो-वोल्टेज और बिजली कटौती जैसी समस्याओं का समाधान भी तेजी से हो सकेगा। आम उपभोक्ताओं को इससे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

