बिहार में दलित, आदिवासी और पिछड़ों के लिए 65 % आरक्षण को बचाने की कानूनी लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और विपक्ष को एक पाले में डाल दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट द्वारा बिहार आरक्षण कानून को रद्द करने के खिलाफ दायर लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की अपील को नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की अपील के साथ संबद्ध (टैग) कर दिया और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है.

जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर नवंबर 2023 में नीतीश की महागठबंधन सरकार ने SC, ST, OBC का आरक्षण बढ़ाकर 65 % किया था. पटना हाईकोर्ट ने 20 जून 2024 को संविधान के 3 अनुच्छेदों का उल्लंघन बताकर बिहार के नए आरक्षण कानून को रद्द कर दिया था. इस फैसले को राज्य सरकार जुलाई में ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुकी है. 29 जुलाई को राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर किसी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

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बिहार में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए CM दफ्तर में मंगलवार को नीतीश से औपचारिक बैठक के बाद विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया के सवाल पर कहा था कि उनकी CM से नौवीं अनुसूची में बिहार आरक्षण कानून डालने पर चर्चा हुई. पत्रकारों ने जब पूछा कि नीतीश ने क्या जवाब दिया तो तेजस्वी ने बताया कि CM ने कहा मामला कोर्ट में है. तेजस्वी ने बताया था कि उन्होंने CM से कहा कि RJD भी कोर्ट पहुंच गई है, वहां दोनों अच्छे से बात रखते हैं.

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नवंबर 2023 में राज्य सरकार ने नए आरक्षण कानून को पास कराया था जिसके बाद सामान्य वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में दाखिले में मात्र 35 % जगह ही रह गई थी. 10 फीसदी EWS जोड़ देने पर वो घटकर 25 % पर चली गई थी. राज्य सरकार ने नए कानून में SC, ST, OBC और EBC का आरक्षण क्रमशः 16 से 20, 1 से 2, 12 से 18 और 18 से 25 फीसदी कर दिया था.