शब्बीर अहमद, भोपाल। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले एक युवक को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अनोखी सजा सुनाई है। रायसेन निवासी फैजान ने हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। इसके बाद उसे हिरासत में लिया गया। ये मामला एमपी हाईकोर्ट पहुंचा जहां पर उसे इस शर्त पर जमानत दी गई कि वह हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को तिरंगे को सलामी देगा।

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कोर्ट ने कहा कि फैजान को भोपाल के मिसरोद थाने में महीने में दो बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देनी होगी। जिस वक्त वह सलामी देगा उस वक्त 21 बार भारत माता की जय का नारा भी लगाएगा। जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल ने कहा कि ये शर्तें फैजान में जिम्मेदारी की भावना और देश के प्रति गर्व पैदा करने के लिए रखी गई हैं। कोर्ट ने भोपाल के पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि ये भी देखा जाए कि युवक राष्ट्रीय ध्वज और नारे के संबंध में जमानत की शर्तों को पूरा कर रहा है या नहीं।

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दरअसल भोपाल के मिसरोद इलाके में फैजान ने पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की थी। 17 मई 2024 को भोपाल के मिसरोद पुलिस थाने में फैजान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। फैजान का एक वीडियो भी पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी करते हुए सामने आया था। जिसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया था, वहीं यह मामला जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचा था। 

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