Asaduddin Owaisi on Waqf Bill: AIMIM प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल पर मोदी सरकार को चेतावनी दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में बजट सेशन के दौरान कहा कि हम एक इंच भी वक्फ संपत्ति नहीं छोड़ेंगे। मैं इस मोदी सरकार को चेतावनी दे रहा हूं। संसद में खड़े होकर केंद्र सरकार को इस तरह चेतावनी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान कहा कि मैं इस सरकार को सावधान कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं- यदि आप वर्तमान स्वरूप में वक्फ विधेयक संसद में लाते हैं और इसे कानून बनाते हैं, तो इससे देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। इसे पूरे मुस्लिम समुदाय ने खारिज कर दिया है।
दरअसल एआईएमआईएम प्रमुख ने 4 फरवरी को लोकसभा में संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की बैठक के दौरान वक्फ विधेयक का कड़ा विरोध किया। ओवैसी ने मोदी सरकार को मौजूदा स्वरूप में विधेयक पेश करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि इससे देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। एआईएमआईएम प्रमुख ने इस बात पर जोर दिया कि मुस्लिम समुदाय ने विधेयक को उसके वर्तमान स्वरूप में खारिज कर दिया है, क्योंकि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 14 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों की गारंटी देता है।
यह कहते हुए कि यह विधेयक देश की प्रगति में बाधा बनेगा, ओवैसी ने कहा, ‘आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं, हम भी विकसित भारत चाहते हैं। आप इस देश को 80 और 90 के दशक में वापस ले जाना चाहते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो यह आपकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि, एक गौरवान्वित भारतीय मुसलमान के रूप में, मैं अपनी मस्जिद का एक इंच भी नहीं खोऊंगा। मैं अपनी दरगाह का एक इंच भी नहीं खोऊंगा। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। हम अब यहां आकर कूटनीतिक बातचीत नहीं करेंगे। यह वह सदन है जहां मुझे खड़े होकर ईमानदारी से बोलना है कि मेरे समुदाय के लोग गौरवान्वित भारतीय हैं। यह हमारी संपत्ति है, किसी ने हमें दी नहीं है। आप इसे हमसे नहीं छीन सकते. वक्फ हमारे लिए इबादत का एक रूप है।
असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान कहा, ‘मैं इस सरकार को सावधान कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं- यदि आप वर्तमान स्वरूप में वक्फ विधेयक संसद में लाते हैं और इसे कानून बनाते हैं, तो इससे देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। इसे पूरे मुस्लिम समुदाय ने खारिज कर दिया है। वक्त विधेयक का मौजूदा ड्राफ्ट अगर कानून बनता है, तो यह अनुच्छेद 25, 26 और 14 का उल्लंघन होगा। हम कोई वक्फ संपत्ति नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। इसको बढ़ा रहा हूं।
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