भारत में हर साल करोड़ों लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते हैं. असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. यदि आप भी अपना रिटर्न भरने की योजना बना रहे हैं, तो यह काम आप खुद भी कर सकते हैं बिना किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की मदद के.

यहां हम आपको बता रहे हैं कि ऑनलाइन ITR कैसे फाइल करें, और किन जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी.

 ITR फाइल करने के लिए जरूरी दस्तावेज़

  • ITR भरने से पहले निम्न दस्तावेज़ तैयार रखें:
  • Form 16 (नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए)
  • Form 26AS (Tax Credit Statement)
  • AIS (Annual Information Statement)
  • TIS (Taxpayer Information Summary)

बैंक स्टेटमेंट और ब्याज प्रमाणपत्र

  • इन दस्तावेजों से आपको अपनी आय और TDS (Tax Deducted at Source) की सही जानकारी मिलती है.

कौन-सा ITR फॉर्म चुनें?

आयकर विभाग ने सात प्रकार के ITR फॉर्म्स (ITR-1 से ITR-7) जारी किए हैं. आपकी आय के स्रोत और करदाता श्रेणी के अनुसार सही फॉर्म चुनना बेहद जरूरी है.

आमतौर पर वेतनभोगी और व्यक्तिगत करदाताओं के लिए ITR-1 से ITR-4 उपयुक्त होते हैं.

 ITR ऑनलाइन फाइल करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

स्टेप 1: लॉगिन करें

  • आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in पर जाएं.
  • ‘Login’ बटन पर क्लिक करें और PAN को यूज़र आईडी की तरह दर्ज करें.
  • पासवर्ड डालकर लॉगिन करें.

स्टेप 2: रिटर्न फाइलिंग ऑप्शन चुनें

  • मेनू में से ‘e-File’ > ‘Income Tax Return’ > ‘File Income Tax Return’ चुनें.

स्टेप 3: असेसमेंट ईयर चुनें

  • Assessment Year: 2025-26 का चयन करें.
  • फाइलिंग मोड के रूप में ‘Online’ सिलेक्ट करें.
  • रिटर्न का प्रकार चुनें: Original या Revised.

स्टेप 4: फाइलिंग स्टेटस चुनें

  • अपनी श्रेणी चुनें: Individual, HUF या Others.
  • अधिकांश मामलों में ‘Individual’ ही लागू होता है.

स्टेप 5: ITR फॉर्म का चयन करें

  • अपनी आय के स्रोतों (sources of income) के अनुसार सही ITR फॉर्म चुनें.

स्टेप 6: फाइलिंग का कारण चुनें

  • फॉर्म में बताएं कि आप रिटर्न क्यों भर रहे हैं—जैसे, छूट सीमा से अधिक आय, या अन्य मानदंडों के तहत.

स्टेप 7: डिटेल्स को वेरीफाई करें

  • आपकी प्रोफाइल से पहले से भरी गई जानकारी जैसे PAN, Aadhaar, बैंक डिटेल्स आदि को वेरीफाई करें.
  • आय, कटौतियों और छूट की जानकारी भरें और समीक्षा करें.

स्टेप 8: ई-वेरिफिकेशन करें

  • रिटर्न भरने के बाद, उसे 30 दिन के भीतर ई-सत्यापित करना जरूरी है.
  • आप Aadhaar OTP, Net Banking, EVC या ITR-V को CPC Bengaluru भेजकर वेरिफाई कर सकते हैं.